पटना : जिला पर्षद अध्यक्ष पति समेत फरार घोषित, विशेष बैठक आज
Updated at : 04 Feb 2020 8:55 AM (IST)
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पटना : जिला पर्षद अध्यक्ष अंजु देवी, पति रजनीश कुमार, ससुर महेश चंद्र व देवर राकेश उर्फ छोटू एससी-एसटी अधिनियम के एक केस में फरार घोषित कर दिये गये हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस इन चारों आरोपितों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. लेकिन मंगलवार को जिला पर्षद की विशेष बैठक […]
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पटना : जिला पर्षद अध्यक्ष अंजु देवी, पति रजनीश कुमार, ससुर महेश चंद्र व देवर राकेश उर्फ छोटू एससी-एसटी अधिनियम के एक केस में फरार घोषित कर दिये गये हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस इन चारों आरोपितों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
लेकिन मंगलवार को जिला पर्षद की विशेष बैठक पटना समाहरणालय में पूर्व जिला शिक्षा कार्यालय के सभा भवन में आयोजित की गयी है. इस बैठक में जिला पर्षद अध्यक्ष के उपस्थित होने की संभावना नगण्य है. क्योंकि, अगर वे बैठक में पहुंचती हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. इन तमाम आशंकाओं के मद्देनजर अब उम्मीद यह जतायी जा रही है कि जिला पर्षद में अगर बहुमत से योजनाएं पास कर दी जायेंगी, तो जिला पर्षद की उपाध्यक्ष ज्योति सोनी द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है. बैठक में जिला पर्षद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व पटना के डीडीसी सुहर्ष भगत भी उपस्थित रहेंगे.
उन्होंने बताया कि बैठक नहीं होने के कारण कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित है. इसलिए बैठक कराना आवश्यक है. परंतु इस संबंध में कोई भी सार्थक निर्णय जिला परिषद अध्यक्ष के स्तर पर नहीं लिया गया. अध्यक्ष के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज है और कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी है.
िबक्रम इलाके के जिला पार्षद ने 2019 में किया था केस
जिला पर्षद अध्यक्ष अंजु देवी व अन्य के खिलाफ िबक्रम इलाके के जिला पार्षद मनोहर चौधरी ने एससी-एसटी थाने में केस संख्या 10 /19 दर्ज कराया था. उक्त केस जांच के क्रम में सत्य हो गया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के साथ ही इश्तेहार भी जारी हो गया. इतना ही नहीं जिला पर्षद अध्यक्ष अंजु देवी के गौरीचक के प्रह्लादपुर स्थित आवास पर करीब चार दिन पहले ही इश्तेहार चिपकाने के बाद पुलिस ने सभी आरोपित को फरार घोषित कर दिया है. अब पुलिस उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती करेगी.
जिला पर्षद अध्यक्ष ने बैठक को बताया अवैध : जिला पर्षद अध्यक्ष अंजु देवी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि चार फरवरी को बुलायी गयी विशेष बैठक अवैध है. जिला पर्षद की बैठक का सभापतित्व करने का दायित्व अध्यक्ष का है. मेरे द्वारा बैठक निर्धारित नहीं की गयी है. लेकिन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विशेष बैठक की तिथि निर्धारित कर दी गयी. मोकामा के मृत जिला पार्षद सदस्य को भी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए सूचनाएं निर्गत की गयी हैं.
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