पटना : कैश फाॅर जस्टिस मामले की सुनवाई करेंगे मुख्य न्यायाधीश
Updated at : 24 Jan 2020 8:56 AM (IST)
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पटना : राज्य की निचली अदालतों में कैश फॉर जस्टिस के नाम से किये गये स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण में दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी या नहीं, इसका फैसला अब मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे. न्यायाधीश शिवाजी पांडे और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अधिवक्ता दिनेश द्वारा दायर लोकहित याचिका पर यह आदेश पारित किया […]
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पटना : राज्य की निचली अदालतों में कैश फॉर जस्टिस के नाम से किये गये स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण में दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी या नहीं, इसका फैसला अब मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे. न्यायाधीश शिवाजी पांडे और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अधिवक्ता दिनेश द्वारा दायर लोकहित याचिका पर यह आदेश पारित किया है. खंडपीठ ने इस मामले में दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, इस पूरे मामले की सीबीआइ जांच करने और दोषियों पर विभागीय कार्रवाई करने संबंधी याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश पारित किया. कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी के साथ ही सभी संबंधित दस्तावेज को हाइकोर्ट प्रशासन मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये.
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