पटना : बीपीएससी करेगा डॉक्टर बहाली की समीक्षा, जारी होगी नयी सूची

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Jan 2020 9:15 AM

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सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नियमावली में बदलाव के लिए आयोग ने लिखा स्वास्थ्य विभाग को पटना : बीपीएससी सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये निर्देशों के अनुरूप चार वर्ष पूर्व अपने द्वारा की गयी चिकित्सक बहाली की समीक्षा करेगा. विदित हो कि वर्ष 2014 में विज्ञापन प्रकाशित कर बीपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की […]

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सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नियमावली में बदलाव के लिए आयोग ने लिखा स्वास्थ्य विभाग को
पटना : बीपीएससी सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये निर्देशों के अनुरूप चार वर्ष पूर्व अपने द्वारा की गयी चिकित्सक बहाली की समीक्षा करेगा. विदित हो कि वर्ष 2014 में विज्ञापन प्रकाशित कर बीपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की और दिसंबर 2015 में 1949 चिकित्सकों का चयन किया. राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया में बीपीएससी ने केवल राज्य सरकार के अस्पतालों में कार्यरत रहे चिकित्सकों की सेवा को सेवा अनुभव के रूप में मान्यता दी.
इसके कारण राज्य के भीतर स्थित आइजीआइएमएस और एम्मस जैसे बड़े केंद्रीय अस्पतालों में कार्यरत रहे चिकित्सकों को भी सेवा अनुभव का लाभ नहीं मिला. नियुक्ति में अपनाये गये इस प्रावधान के विरोध में दानापुर आर्मी हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सक डॉ नीता सहाय ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर कर दिया. 17 दिसंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रावधान को भेदभावपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया तथा प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों को समान रूप से सेवा अनुभव का लाभ देते हुए नया मेरिट लिस्ट बनाने को कहा.
बदलाव को लिखा गया
बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को नियमावली में बदलाव करने को लिखा गया है. नयी नियमावली प्राप्त होने के बाद उसे आयोग के समक्ष रखा जायेगा और संस्तुति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप राज्य के भीतर स्थित सभी सरकारी असपतालों में कार्यरत चिकित्सकों को अनुभव का समान लाभ देते हुए नयी मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी. आयोग के सूत्र बताते हैं कि नियमावली में बदलाव से पूर्व चयनित चिकित्सकों की सूची में भारी फेरबदल होने की आशंका है. ऐसे में वर्तमान में कार्यरत कई चिकित्सकों को हटाना और उनकी जगह नये चिकित्सकों को नियुक्त करना पड़ेगा.
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