- रेल पुलिस के माध्यम से बढ़ेगी सख्ती, रेल मंत्रालय को भी भेजा जायेगा प्रस्ताव
- दिल्ली, मुंबई, पंजाब व हरियाणा सरकार को श्रम संसाधन विभाग भेजेगा कार्रवाई करने के लिए पत्र
Advertisement
बिहार के बच्चों से दूसरे राज्यों में श्रम कराने वाले ठेकेदारों पर एफआइआर
रेल पुलिस के माध्यम से बढ़ेगी सख्ती, रेल मंत्रालय को भी भेजा जायेगा प्रस्ताव दिल्ली, मुंबई, पंजाब व हरियाणा सरकार को श्रम संसाधन विभाग भेजेगा कार्रवाई करने के लिए पत्र पटना : दिल्ली में बिहार के मजदूरों की जलकर हुई मौत के बाद श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने दिल्ली, मुंबई, पंजाब व हरियाणा सरकार […]
पटना : दिल्ली में बिहार के मजदूरों की जलकर हुई मौत के बाद श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने दिल्ली, मुंबई, पंजाब व हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर ऐसे कारखानों की जांच कराने का आग्रह किया है, जहां बिहार के बच्चों को गलत ढंग से ले जाकर काम कराया जाता है.साथ ही श्रम विभाग रेल मंत्रालय को भी पत्र लिखकर बिहार से होकर आने-जाने वाली गाड़ियों में रैंडम जांच कराने का आग्रह करेगा. कभी भी रैंडम जांच में कोई वैसा बच्चा या बच्चों का समूह दिखे, तो उन बच्चों की सख्ती से जांच कराया जाये और ठेकेदार को गिरफ्तार करके विभाग को जानकारी दी जाये, ताकि ठेकेदार पर तुरंत एफआइआर कराया जा सके.
पोर्टल में नाम दर्ज नहीं होने वालों को माना जायेगा अवैध : श्रम संसाधन विभाग प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टल तैयार कर रहा है, जहां मजदूरों का डेटाबेस होगा.
साथ ही पाेर्टल में यह भी रहेगा कि वहां निबंधित नहीं रहने वाले एजेंसी को अवैध माना जायेगा. कोई ठेकेदार आउटसोर्सिंग के नाम पर श्रमिकों को राज्य से बाहर काम के लिए भेजता है, तो उस ठेकेदार को भी सूचना देना होगा. वरना ऐसे सभी ठेकेदार को अवैध माना जायेगा और उन पर विभाग के माध्यम से कभी भी कार्रवाई होगी.
आउटसोर्सिंग के नाम पर ठेकेदार दूसरे राज्यों में भेज रहे बाल मजदूर
देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे अनेकों कारखाने हैं, जहां काम करने वाले मजदूर सबसे अधिक बिहार के विभिन्न जिलों से आउटसोर्सिंग के नाम पर लाये जाते हैं. इनमें बहुत से मजदूर 18 साल से नीचे के होते हैं, जिनका उम्र बढ़ाकर गलत ढंग से आधार बनाने के बाद काम पर लगाया जाता है. उम्र बढ़ाने का काम ठेकेदार और एजेंसी के माध्यम से होता है, जिसकी जांच भी दिल्ली में हुई घटना के बाद बिहार व दिल्ली में शुरू की गयी है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement