पटना : 10 वर्ष की सजा पाये पूर्व एएसपी को मिली जमानत
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने दो व्यक्तियों के अपहरण और इनकाउंटर के मामले में 10 वर्ष की सजा पाये पूर्व एएसपी राजकुमार यादव को जमानत दे दी है. न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार ने मामले पर जब सुनवाई की तो पाया कि पर्याप्त रूप से साक्ष्य नहीं पाये जाने के बाद भी पटना के फास्ट ट्रैक कोर्ट […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने दो व्यक्तियों के अपहरण और इनकाउंटर के मामले में 10 वर्ष की सजा पाये पूर्व एएसपी राजकुमार यादव को जमानत दे दी है. न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार ने मामले पर जब सुनवाई की तो पाया कि पर्याप्त रूप से साक्ष्य नहीं पाये जाने के बाद भी पटना के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एएसपी को 10 साल की सजा सुना दी. यह घटना 1995 की है, जिसमें पटना से सटे गाभतल मुहल्ले से दो व्यक्तियों का अपहरण हुआ था. जबकि दो अन्य का इनकाउंटर कर दिया गया था.
इस घटना में कोतवाली के विभा सिंह और फुलवारी के अभय सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया था. हालांकि इन दोनों को सजा मुक्त कर दिया गया. 1995 में हुई घटना के लिए 10 महीने के बाद 1996 में मृतक की मां ने एक एफआइआर की थी. जिस पर पटना के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 31 जनवरी, 2019 को एएसपी को अभियुक्त बनाते हुए 10 साल की सजा सुना दी थी. सीबीआइ की इस जांच पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार ने संतुष्टि नहीं जाहिर की. एफआइआर में गड़बड़ी को लेकर भी अदालत ने हैरानी जाहिर की.
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