पटना : व्यावसायिक भवनों के निर्माण में इसीबीसी कोड जरूरी
Updated at : 13 Dec 2019 8:52 AM (IST)
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पटना : बिहार में 100 किलोवाट से ऊपर ऊर्जा खपत वाले व्यावसायिक भवनों के निर्माण के लिए बिल्डर्स को इसीबीसी (एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड) लेना होगा. कोड में दी गयी गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. बिहार सरकार ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है. इस बिल को सभी संबंधित विभागों मसलन वित्त और […]
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पटना : बिहार में 100 किलोवाट से ऊपर ऊर्जा खपत वाले व्यावसायिक भवनों के निर्माण के लिए बिल्डर्स को इसीबीसी (एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड) लेना होगा. कोड में दी गयी गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. बिहार सरकार ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है.
इस बिल को सभी संबंधित विभागों मसलन वित्त और विधि विभाग से मंजूरी दे दी है. इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी रह गया है.ब्रेडा निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण की दिशा में ये एक अहम पहल है. इस बिल को मंजूरी मिलते ही भवन निर्माण अनुमति और दूसरे संबंधित दूसरे कानूनों में इसे जगह दे दी जायेगी.
इसीबीसी के अाधार पर बिल्डर को बिल्डिंग के आर्किटेक्ट में बदलाव करना होगा. हालांकि, यह कोड पुराने व्यावसायिक भवनों में लागू नहीं होगा. अगर पुराने व्यावसायिक बिल्डिंग में कुछ विस्तार करना होगा, तो उसमें इस कोड के मुताबिक व्यवस्थाएं देनी होंगी. भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रभारी अफसर रंजन पांडेय ने बताया कि इसीबीसी के तहत बनने वाली बिल्डिंग में उसके बाहरी आवरण में ग्रीन एनर्जी,रिन्यूवल एनर्जी के उपयोग के अलावा लाइटिंग, कूलिंग, वेंटीलेशन का ध्यान रखना होगा.
इसीबीसी की तीन कैटेगरी होंगी. पहली केटेगरी में 10 से 15 फीसदी ऊर्जा बचत, इसीबीसी प्लस केटेगरी में 15 से 25 फीसदी और इसीबीसी सुपर केटेगरी में न्यूनतम 25 से 35 फीसदी तक ऊर्जा बचत की जा सकेगी.
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