अस्पताल को बंद करने के लिए सिविल सर्जन ने की कार्रवाई
Updated at : 21 Nov 2019 4:24 AM (IST)
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पटना : जिला स्वास्थ्य समिति ने दानापुर स्थित हाइटेक अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. सिविल सर्जन डॉ आरके चौधरी ने क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट के तहत निबंधन नहीं होने, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत भी निबंधन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने और ब्लड बैंक का लाइसेंस फेल होने के बाद अस्पताल को […]
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पटना : जिला स्वास्थ्य समिति ने दानापुर स्थित हाइटेक अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. सिविल सर्जन डॉ आरके चौधरी ने क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट के तहत निबंधन नहीं होने, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत भी निबंधन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने और ब्लड बैंक का लाइसेंस फेल होने के बाद अस्पताल को नोटिस दिया था.
नोटिस के जवाब से असंतुष्ट रहने के बाद यह कार्रवाई की है. उन्होंने अस्पताल को बंद कराने के लिए डीएम से मदद मांगी है. सिविल सर्जन ने बताया कि डीएम से मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया है. इसके बाद अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई होगी.
बिना निबंधन अस्पताल और बगैर लाइसेंस ब्लड बैंक चलाने पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को बंद करने का अादेश पहले दिया था. इसके बाद पत्र लिखकर सिविल सर्जन को बताया कि निबंधन 7 सितंबर 2023 तक स्वीकृत है. सिविल सर्जन ने कहा था कि अस्पताल के निबंधन का नवीकरण इतने लंबे वक्त के लिए नहीं किया जाता है.
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