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पटना : समय पर चार्जशीट नहीं करने वाले आइओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश

पटना : समय पर चार्जशीट नहीं करने के कारण छह केसों में सात आरोपितों को जमानत मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी गरिमा मलिक ने तमाम आइओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है. आदेश मिलने के बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है. इसके […]

पटना : समय पर चार्जशीट नहीं करने के कारण छह केसों में सात आरोपितों को जमानत मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी गरिमा मलिक ने तमाम आइओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है. आदेश मिलने के बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है. इसके पूर्व राजीव नगर में हुए दुष्कर्म के एक मामले में समय पर चार्जशीट नहीं करने के कारण आरोपित संतोष साह को जमानत मिलने की बात प्रकाश में आते ही एसएसपी ने आइओ पूनम रानी को सस्पेंड कर दिया था.
बताया जाता है कि ऐसे सात आरोपितों के मामले सामने आये थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने समय पर चार्जशीट नहीं की थी. इससे न्यायालय में लाभ मिलने के कारण जमानत मिल गयी थी. इन केसों में सभी छेड़खानी व दुष्कर्म से जुड़े मामले थे. एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि इस संबंध में जांच करायी गयी थी और फिर इन तमाम केसों के आइओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है.
सात आरोपितों को मिली थी जमानत
रामकृष्णा नगर, चौक, पीपरा, मेहंदीगंज, राजीव नगर व बिहटा थाने में दर्ज मामलों में सात आरोपितों को तीन सितंबर से 17 अक्तूबर तक जमानत मिल गयी.
पिपरा में एक छह साल की बच्ची से गांव के ही एक युवक ने छेड़खानी की थी. इस संबंध में 30 मई को बच्ची के परिजनों ने केस दर्ज कराया था. आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था. लेकिन पांच सितंबर को आरोपित को जमानत मिल गयी थी.
नेऊरा ओपी इलाके में छह साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया था. इस संबंध में 19 मार्च को केस दर्ज हुआ था. लेकिन समय पर चार्जशीट नहीं होने के कारण 17 अक्तूबर को जमानत मिल गयी थी.
एक शिक्षक ने छात्रा के साथ गलत हरकत की थी. इस संबंध में रामकृष्णा नगर थाने में 24 जुलाई को केस दर्ज किया गया था. इस मामले में भी शिक्षक गिरफ्तार हुआ था. लेकिन समय पर चार्जशीट नहीं दायर होने के कारण 25 सितंबर को जमानत मिल गयी थी.
मेहंदीगंज इलाके में एक केस की आरोपित महिला के खिलाफ भी चार्जशीट दायर नहीं की गयी थी और महिला को जमानत 25 सितंबर को मिल गयी थी.

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