पटना : पुलिस के लिपिकों की सेवा नियमावली बनी

Updated at : 26 Oct 2019 8:58 AM (IST)
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पटना : पुलिस के लिपिकों की सेवा नियमावली बनी

पटना : बिहार पुलिस के लिपिकों की सेवा शर्तों का निर्धारण कर दिया गया है. सभी लिपकीय वर्ग की तरह रिक्तियों के 15 फीसदी पद परिचारी वर्ग से भरे जायेंगे. बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग की सेवा शर्तों आदि को लेकर कोई नियमावली नहीं थी. पुलिस मैन्युअल, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के मिले- जुले […]

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पटना : बिहार पुलिस के लिपिकों की सेवा शर्तों का निर्धारण कर दिया गया है. सभी लिपकीय वर्ग की तरह रिक्तियों के 15 फीसदी पद परिचारी वर्ग से भरे जायेंगे. बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग की सेवा शर्तों आदि को लेकर कोई नियमावली नहीं थी.
पुलिस मैन्युअल, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के मिले- जुले आदेशों से काम चलाया जा रहा था. अब पुलिस के निम्मनवर्गीय लिपिकों को पहली पदोन्नति उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर, दूसरी प्रधान लिपिक और तीसरी सहायक प्रशासी पदाधिकारी के पद पर मिलेगी. निम्नवर्गीय लिपिक के 15 फीसदी पदों पर पुलिस के क्षेत्रीय कार्यालयों के इंटरमीडिएट योग्यताधारी परिचारी को प्रोन्नति देकर भरे जायेंगे. 85 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा. हालांकि, इसमें दस प्रतिशित पद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने वाले के लिए आरक्षित होंगे. इनका तबादला डीजीपी द्वारा किया जायेगा. एक जिला में अधिकतम छह साल ही तैनात रह सकेंगे.
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