पटना : आवास बोर्ड अपने 37 साल पुराने एक्ट में करेगा बदलाव

Updated at : 23 Oct 2019 9:09 AM (IST)
विज्ञापन
पटना : आवास बोर्ड अपने 37 साल पुराने एक्ट में करेगा बदलाव

पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड अपने 37 वर्ष पुराने बिहार स्टेट हाउसिंग एक्ट-1982 में बदलाव करने जा रहा है. इसके लिए 2014 में तैयार किये गये ड्राफ्ट को एक बार फिर से ठीक करने, नये संशोधन के साथ तैयार करने की योजना चल रही है. नगर विकास व आवास विभाग के नये सचिव आनंद […]

विज्ञापन
पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड अपने 37 वर्ष पुराने बिहार स्टेट हाउसिंग एक्ट-1982 में बदलाव करने जा रहा है. इसके लिए 2014 में तैयार किये गये ड्राफ्ट को एक बार फिर से ठीक करने, नये संशोधन के साथ तैयार करने की योजना चल रही है. नगर विकास व आवास विभाग के नये सचिव आनंद किशोर ने आवास बोर्ड के कार्यों की समीक्षा के बाद सबसे पहले नियम में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिये हैं.
दरअसल, पुराने नियमों से नये प्रोजेक्टों की शुरुआत, आवंटन, फ्री होल्ड से लेकर कई स्तरों से बोर्ड को समस्या हो रही है. पुराने नियम के कारण कई प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं. 30 अक्तूबर को आवास बोर्ड के सभी प्रोजेक्टों की विस्तृत समीक्षा की तारीख निर्धारित की है. इसमें बहादुरपुर, आरा, मुजफ्फरपुर, छपरा से लेकर दीघा अधिग्रहण में चल रहे मामलों को देखा जायेगा.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन