परिसर में लगा सकते हैं दुकान के नाम का बोर्ड

पटना : पटना हाइ कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी दुकानदार अपने दुकान का नाम तथा उसका बोर्ड अपने दुकान परिसर में लगा सकता है. कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर कोई भी दुकानदार दुकान परिसर के बाहर किसी दुकान का नाम और उसका बोर्ड लगाता है तो निगम कानून के तहत […]
पटना : पटना हाइ कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी दुकानदार अपने दुकान का नाम तथा उसका बोर्ड अपने दुकान परिसर में लगा सकता है. कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर कोई भी दुकानदार दुकान परिसर के बाहर किसी दुकान का नाम और उसका बोर्ड लगाता है तो निगम कानून के तहत कार्रवाई कर उसे हटा सकता है. न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर मामले पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया कि निगम द्वारा दुकान के नाम का बोर्ड दुकान में लगाए जाने पर उसे तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




