चार वर्गों में बांटा क्षेत्र, वाद्य यंत्रों की तय की गयी ध्वनि सीमा

Updated at : 22 Sep 2019 7:43 AM (IST)
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चार वर्गों में बांटा क्षेत्र, वाद्य यंत्रों की तय की गयी ध्वनि सीमा

पटना : दुर्गा पूजा के समय पूजा-पंडालों में लाउडस्पीकरों के अनियंत्रित आवाज को लेकर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने क्षेत्र के अनुसार ध्वनि की सीमा तय की है. शनिवार को पर्षद् के अध्यक्ष डा अशोक घोष की उपस्थिति में पूजा पंडालों में न्वाइज मीटर के संचालन व ध्वनि स्तर माप को लेकर एक कार्यशाला […]

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पटना : दुर्गा पूजा के समय पूजा-पंडालों में लाउडस्पीकरों के अनियंत्रित आवाज को लेकर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने क्षेत्र के अनुसार ध्वनि की सीमा तय की है. शनिवार को पर्षद् के अध्यक्ष डा अशोक घोष की उपस्थिति में पूजा पंडालों में न्वाइज मीटर के संचालन व ध्वनि स्तर माप को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया.

कार्यशाला में इसकी जानकारी दी गयी की चार क्षेत्रों के लिए किस समय में कितनी ध्वनि क्षमता निर्धारित की गयी है. डा घोष ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए सुबह छह बजे से रात दस बजे व रात के दस बजे से सुबह छह बजे तक 75 व 70 डेसीबल ध्वनि सीमा का निर्धारण किया गया है.
इसके अलावा वणिज्यक क्षेत्र में सुबह छह बजे से रात दस बजे तक 65 डेसीबल व रात के दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक 55 डेसीबल सीमा निर्धारित की गयी है.
इसके अलावा आवासीय क्षेत्र में सुबह छह बजे से लेकर रात दस बजे तक 55 डेसीबल व रात दस बजे से सुबह छह बजे तक 45 डेसीबल व शांत परिक्षेत्र में सुबह छह बजे से लेकर रात दस बजे तक 55 डेसीबल व रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक 40 डेसीबल ध्वनि सीमा का निर्धारण किया गया है.
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