पटना : बिहार में केवल 38 प्रतिशत लोग ही हेलमेट पहनते हैं. हेलमेट जांच पर विशेष जोर देकर इस प्रतिशत को बढ़ाने की जरूरत है. इस जांच अभियान में पुलिस अधिकारियों को भी शामिल होना चाहिए. साथ ही कहा है कि बिहार पुलिस कर्मी अगर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, तो उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. मालूम हो कि नये मोटर वाहन कानून में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है. यह कानून एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है. हालांकि, कुछ राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है.
Transport Department, Bihar: Only 38% people wear helmet in the state and there is a need to immediately increase this percentage. Hence, special emphasis should be given to helmet checks this week, and police officials must also be included in this. pic.twitter.com/BBNikQJTcX
— ANI (@ANI) September 12, 2019
जानकारी के मुताबिक, बिहार परिवहन विभाग ने कहा है कि, ‘बिहार में मात्र 38 प्रतिशत लोग ही हेलमेट लगाते हैं. इस अनुपात को जल्द से जल्द बढ़ाने की जरूरत है. इसके लिए इस सप्ताह हेलमेट चेकिंग पर विशेष जोर दिया जायेगा. इसमें पुलिसकर्मियों की भी जांच जरूरी रूप से होगी.’ विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार पुलिस कर्मी अगर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, तो उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. अधिकारियों के मुताबिक, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माने की राशि सीधे वेतन से काट ली जायेगी.