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पटना : भ्रष्टाचार निरोधी अदालतों को बंद करने को दायर याचिका खारिज

Updated at : 12 Sep 2019 9:17 AM (IST)
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पटना : भ्रष्टाचार निरोधी अदालतों को बंद करने को दायर याचिका खारिज

पटना : हाइकोर्ट ने राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए गठित भ्रष्टाचार निरोधी विशेष अदालतों को बंद करने के लिए दायर जनहित याचिका के सभी पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया. यह लोकहित याचिका अधिवक्ता दिनेश ने दायर की थी. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय व न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने […]

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पटना : हाइकोर्ट ने राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए गठित भ्रष्टाचार निरोधी विशेष अदालतों को बंद करने के लिए दायर जनहित याचिका के सभी पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया. यह लोकहित याचिका अधिवक्ता दिनेश ने दायर की थी. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय व न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस लोकहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से जानना चाहा कि किस कानून के तहत इन अदालतों को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है.
कोर्ट ने कहा कि कुछ कमियों के कारण पूरी संस्था को कैसे समाप्त किया जा सकता है. अधिवक्ता दिनेश ने कहा कि इस मामले के लिए गठित अदालतें सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं, इसलिए राज्य सरकार को इन्हें बंद करने का निर्देश दिया जाये. कोर्ट ने इन तर्कों को अस्वीकार करते हुए इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया. मालूम हो कि अधिवक्ता दिनेश ने पटना सिविल कोर्ट में रिश्वतखोरी के मामले में दोषियों पर कार्रवाई को लेकर एक और याचिका हाइकोर्ट में दायर कर रखी हैं,
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