पटना : नये मोटर वाहन कानून को सख्तीपूर्वक लागू करने के लिए बुधवार को चले अभियान में छह वाहनों पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया. 10 हजार से अधिक जुर्माना वाले वाहनों की कुल संख्या 10 रही. इनमें एक बाइक था और बाकी नौ वाहन चारपहिया थे.
इनमें ज्यादातर वाहनों पर प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल होने के कारण 10 हजार का चालान काटा गया. अन्य चालान गलत दिशा में ड्राइविंग, बिना डीएल गाड़ी चलाने, ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन और स्टॉप लाइन के उल्लंघन जैसी गलतियों के लिए काटा गया. एक वाहन पर 12,500 रुपये का चालान काटा गया. उस पर अधिकारियों का आदेश नहीं मानने और प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं रखने का आरोप था. पूरे दिन चले सामान्य चेकिंग में 158 वाहनों से 2.15 लाख वसूले गये.
नया ट्रैफिक नियम वापस लेने की मांग करेगा ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन
पटना : सीएम से वाहन संशोधन अधिनियम वापस लेने की ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन गुरुवार को ज्ञापन देकर मांग करेगा, यदि मांग नहीं मानी जायेगी तो किसी भी दिन ट्रक ऑनर्स हड़ताल पर चले जायेंगें.
बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से बुधवार को आइएमए हॉल में बुलाई गयी मोटर वाहन संशोधन अधिनियम पर समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भानुशेखर सिंह ने उक्त बातें कहीं. बैठक में वक्ताओं ने वाहन संशोधन अधिनियम को काला कानून बताते हुए कहा कि सरकार के ऐसे कानून से परिवहन व्यवसाय आने वाले दिनों में समाप्त हो जायेगी. बैठक में उपस्थित सभी जिलाध्यक्षों ने कानून का विरोध करते हुए ट्रकों के क्षमतानुसार भार के तहत परिचालन का निर्णय लिया.