भाग-दौड़ की जरूरत नहीं ऑनलाइन खरीदें वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी

Updated at : 09 Sep 2019 7:34 AM (IST)
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भाग-दौड़ की जरूरत नहीं ऑनलाइन खरीदें वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी

पटना : अगर आप वाहन रखते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक आपके लिए थर्ड पार्टी बीमा कानूनन अनिवार्य है. सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी नये दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया है. निजी कार व अन्य कॉमर्शियल वाहन के लिए तीन साल का थर्ड पार्टी […]

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पटना : अगर आप वाहन रखते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक आपके लिए थर्ड पार्टी बीमा कानूनन अनिवार्य है. सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी नये दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया है. निजी कार व अन्य कॉमर्शियल वाहन के लिए तीन साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है.

मगर कई बार लोग इंश्योरेंस का रिन्युअल कराना भूल जाते हैं. बीमा नहीं कराने पर जहां एक तरफ दुर्घटना की स्थिति में आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, किसी एक्सीडेंट होने, प्राकृतिक या अन्य आपदा की स्थिति में बीमा पॉलिसी आपके नुकसान को कवर करती है.
अगर आपके दो पहिया वाहन से किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी कवरेज में उसके लिए मुआवजे की भी व्यवस्था है. दुर्घटना की स्थिति मे दो पहिया वाहन को होने वाले नुकसान को ठीक करने का खर्च बीमा पॉलिसी उठाती है. अभी दोपहिया वाहन के लिए पॉलिसी ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं.
ऑनलाइन ऐसे खरीदें दोपहिया इंश्योरेंस
पहला कदम : बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर टू व्हीलर इंश्योरेंस पर क्लिक करें. अगर आप किसी तुलना करने वाली वेबसाइट से ही पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो वहां से भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं.
दूसरा कदम : दो पहिया वाहन के बारे में बेसिक जानकारी डालें. इसमें वाहन का मॉडल, उसे बनाने वाली कंपनी का नाम, उसके इंजन की क्षमता और रजिस्ट्रेशन का साल आदि. यह जानकारी देने के बाद बीमा कंपनी आपको बीमा करने में खर्च होने वाले रकम की जानकारी देगी. यही रकम आपके वाहन के बीमा की प्रीमियम राशि होगी.
तीसरा कदम : प्रीमियम की रकम और बीमा के फीचर से संतुष्ट होने पर नेक्स्ट बटन क्लिक करें. इसके बाद यहां आपको व्यक्तिगत जानकारी डालनी होगी. इसमें व्यक्तिगत जानकारी के तौर पर वाहन मालिक का नाम, जन्म तिथि, लिंग एवं अन्य बातें, संपर्क विवरण के तौर पर मोबाइल नंबर, इ-मेल आइडी और पता, पुरानी पॉलिसी के शुरू होने और खत्म होने की जानकारी, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख, वाहन बनाने वाली कंपनी का नाम, वाहन का मॉडल, उसके इंजन की क्षमता, इंजन और चेसिस नंबर, शोरूम प्राइस, लोन की जानकारी देनी होगी.
चौथा कदम : इसके बाद पॉलिसी की जानकारी दी जायेगी. पॉलिसी के बारे में सहमत होने पर ‘ मैं सहमत हूं ‘ टैब पर क्लिक करें. इसके बाद आपको बीमा कंपनी पेमेंट करने वाले पेज पर भेज देगी.
पांचवां कदम : यहां डेबिट, क्रेडिट कार्ड या पेमेंट वॉलेट का विकल्प चुनकर पेमेंट करें. दो पहिया वाहन के लिए बीमा पॉलिसी खरीदने में पेमेंट करते ही आपकी पॉलिसी जेनरेट हो जाएगी. अगर आप चाहें तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं. अगर बीमा कंपनी को पॉलिसी डाक से भेजने के लिए भी निर्देश दे सकते हैं. इसके कुछ दिनों बाद पॉलिसी आपके पते पर डाक से पहुंच जायेगी.
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