पटना: गांधी मैदान पुलिस और औषधि नियंत्रक विभाग की टीम द्वारा बांकी पुर बस डिपो में छापेमारी कर बरामद किये गये लाखों की अवैध दवा के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसमें गोविंद मित्र रोड स्थित फेयर डील फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के मालिक श्याम सुंदर मस्करा, दवा हॉकर सुनील कुमार अग्रवाल एवं बस के एजेंट मंटू को नामजद आरोपी बनाया गया है.
ड्रग इंस्पेक्टर सुषमा कुमारी के बयान पर इनके खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एवं 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है. गांधी मैदान थानाध्यक्ष राजबिन्दू प्रसाद ने बताया कि तीनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
क्या है मामला
बुधवार को पलामू-डाल्टेनगंज बस से पटना लायी गयी लाखों की दवा को बस से उतार कर ठेला पर लाद कर गोविंद मित्र रोड स्थित एक दुकान में ले जाने के क्रम में गांधी मैदान पुलिस और औषधि नियंत्रक विभाग की टीम ने बरामद कर लिया था. इस मामले में पुलिस ने ठेला चालक मो. जेनू (अंटा घाट) को हिरासत में ले लिया था. जेनू से ही पुलिस को यह जानकारी मिली कि दवा उसे कहां पहुंचाना था.