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जीएसटी : बिहार के 1800 लोगों के पास बकाया हैं 112 करोड़

पटना : जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में बड़ी संख्या में ऐसे बकायेदार भी हैं, जिनके पास टैक्स की बड़ी राशि सालों से बकाया है. अब जीएसटी महकमा ऐसे बकायेदारों को स्वेच्छा से बकाये टैक्स की राशि जमा करने के लिए एक नयी योजना शुरू करने जारहा है. ‘सबका विश्वास’ नामक यह योजना पहली सितंबर […]

पटना : जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में बड़ी संख्या में ऐसे बकायेदार भी हैं, जिनके पास टैक्स की बड़ी राशि सालों से बकाया है. अब जीएसटी महकमा ऐसे बकायेदारों को स्वेच्छा से बकाये टैक्स की राशि जमा करने के लिए एक नयी योजना शुरू करने जारहा है. ‘सबका विश्वास’ नामक यह योजना पहली सितंबर से शुरू होने जा रही है. इसके तहत बड़े बकायेदारों को कुल बकाये राशि में सीमित टैक्स राशि जमा करके वन टाइम सेटलमेंट करवाने का अवसर मिलेगा.
ऐसा करके वे जुर्माना देने या सजा से बचसकते हैं. इसमें टैक्स चोरी करने वाले या गलत टैक्स भरने वाले भी चाहे, तो इसका खुलासा करते हुए सही टैक्स की राशि जमा करवा सकते हैं. ताकि भविष्य में वे किसी तरह की जांच में पकड़े नहीं जाये. यह योजना हाल में आयकर विभाग की तरफ से स्वेच्छा से टैक्स गड़बड़ी घोषित करने वाली योजना के समान ही होगी. इसमें अदालतों में चल रहे मामलों का भी निपटारा किया जा सकता है.
बिहार में इस योजना के तहत लंबे समय से चले आ रहे सभी बकायेदारों की अंतिम रूप से सूची तैयार की जा रही है. इसमें कुछ ऐसे बकायेदार भी हैं, जिनके पास वैट के समय से ही टैक्स का बकाया है. विभाग की तरफ से इन पर पेनाल्टी लगाने के बाद नोटिस भी जारी की गयी है. ये मामले विभिन्न स्तर के कोर्ट में चल रहे हैं.
कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या एक हजार 800 से ज्यादा है. इसके अलावा केंद्रीय जीएसटी की तरफ से टैक्स में गड़बड़ी करने या कम टैक्स जमा करने वाले करीब एक हजार 700 व्यापारियों को नोटिस भी दिया जा चुका है. इन सभी तरह के विवादों के कारण बिहार में 112 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स राशि अटकी हुई है. इस नयी योजना की मदद से इसमें अधिकांश रुपये के निकलने की संभावना जतायी जा रही है. बिहार में 50 लाख से ज्यादा के टैक्स बकायेदारों की संख्या कम है.
इस नयी योजना से जुड़ीं कुछ प्रमुख बातें
– 50 लाख से ज्यादा के बड़े
बकायेदार कुल बकाये की 50 फीसदी राशि जमा करके मुक्त हो सकते हैं. – 50 लाख से कम वाले बकायेदारों को 70 फीसदी राशि जमा करनी होगी – इस स्कीम में आने वाले लोगों को पेनाल्टी और सजा या अन्य किसी तरह की विभागीय कार्रवाई से राहत मिलेगी – इसका लाभ 30 जून 2019 तक किसी तरह के मुकदमा या नोटिस वाले व्यापारी ले सकते – स्वेच्छा से टैक्स गड़बड़ी की घोषणा करने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई
इस योजना को शुरू करने से संबंधित सभी तैयारी कर ली गयी है. सभी स्तर के व्यापारियों खासकर छोटे-बड़े बकायेदारों को इसे लेकर जागरूक किया जायेगा. एक सितंबर से यह योजना पूरे राज्य में शुरू हो जायेगी.
आर मंगाबाबू (प्रधान आयुक्त, जीएसटी)

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