पटना : कॉलेजियम के निर्णय को हाइकोर्ट में चुनौती
Updated at : 22 Aug 2019 9:04 AM (IST)
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पटना : हाइकोर्ट कॉलेजियम की ओर से पिछले दिनों अधिवक्ता कोटे से हाइकोर्ट में जज बनाने के लिए 15 अधिवक्ताओं के नामों की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट में किये जाने पर एक लोकहित याचिका दायर की गयी है. यह याचिका हाइकोर्ट के ही अधिवक्ता दिनेश ने दायर की है. इस लोकहित याचिका में यह बात कही […]
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पटना : हाइकोर्ट कॉलेजियम की ओर से पिछले दिनों अधिवक्ता कोटे से हाइकोर्ट में जज बनाने के लिए 15 अधिवक्ताओं के नामों की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट में किये जाने पर एक लोकहित याचिका दायर की गयी है. यह याचिका हाइकोर्ट के ही अधिवक्ता दिनेश ने दायर की है.
इस लोकहित याचिका में यह बात कही गयी है कि नामों की अनुशंसा किये जाने से पहले पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी. अनुशंसा करने से पहले अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित कर उनकी योग्यता की जांच करने के बाद ही जजों की बहाली के लिए अधिवक्ताओं के नामों की अनुशंसा की जानी चाहिए थी. अनुशंसा करते समय जातीय समीकरणों का ख्याल नहीं रखते हुए एक जाति विशेष के लोगों का नाम भेजा गया है.
रोहतास में मृत कर्मी की विधवा को पेंशन नहीं देने पर डीएम तलब : हाइकोर्ट ने मृतकर्मी के विधवा को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किये जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए रोहतास के डीएम को 28 अगस्त को तलब किया है.
साथ ही कोर्ट ने डीएम को कहा कि जिस कर्मी के लापरवाही के कारण भुगतान नहीं किया गया है. उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू करते हुए एक सप्ताह के भीतर विधवा को बकाये राशि का भुगतान किया जाये. न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने चंद्रवंती देवी की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
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