पटना: जीएम रोड स्थित जय हनुमान दवा एजेंसी के पांच गोदामों पर छापेमारी के बाद हर दिन इससे जुड़े मामले में नया खुलासा हो रहा है. जानकारी के मुताबिक औषधि विभाग छापेमारी में मिले फिजिशियन सैंपल से संबंधित दवा कंपनी के मालिकों को भी पत्र लिख पूछताछ कर रहा है.
वहीं, वैसे चिकित्सक व एमआर की जांच में भी जुटी है, जिनके माध्यम से गोदाम में सैंपल पहुंचाये गये. गोदाम में वैसे लगभग 40 एमआर के विजिटिंग कार्ड मिले हैं, जिनकी अधिकांश दवाएं गोदाम में मौजूद थे. उक्त सभी एमआर पर भी मामले दर्ज कराये जायेंगे. यही नहीं, इनमें कुछ चिकित्सकों के नाम भी सामने आये हैं, जिनके सत्यापन के लिए जांच की जा रही है. जानकारी के अनुसार फिजिशियन सैंपल को लेकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत थाने में मामला दर्ज कराया जा सकता है. दूसरी ओर कंपनी का नाम पुष्ट होने के बाद उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है.
क्यों दिया जाता है फिजिशियन सैंपल
एमआर डॉक्टरों को फिजिशियन सैंपल इसलिए देते हैं कि वे अपने मरीजों को खिला कर देखें. इससे दवा की वास्तविक स्थिति का पता चलता है. यही नहीं, उक्त दवाओं को डॉक्टर गरीब मरीजों को भी दे सकते हैं, ताकि उन्हें बाहर से दवा नहीं खरीदनी पड़े. लेकिन, चिकित्सक व एमआर के माध्यम से इन दवाओं को बाजार में भेज दिया जाता है. जानकार बताते हैं कि सैंपल की दवाओं को बाजार में उतारना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है.
जीएम रोड की कुछ एजेंसियों पर भी शक
छापेमारी के बाद जीएम रोड की कुछ अन्य दवा एजेंसियों के संचालकों पर भी शक की सूई घूम गयी है. जानकारी के मुताबिक ऐसे संचालकों पर भी औषधि विभाग की नजर है और बहुत जल्द ही उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है. वहां के दवा दुकानदारों से गुप्त रूप से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है. इसके बाद औषधि विभाग पुलिस की मदद से वैसे सभी कारोबारियों से एक-एक कर पूछताछ करेगा. इससे अन्य कारोबारियों का खुलासा होगा.
जीएम रोड स्थित दवा मंडी का कोई कारोबारी फिजिशयन सैंपल बेच रहा है या नहीं, इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है. इसका पता पुलिसिया जांच से ही लगाया जा सकता है. हम इतना ही कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए.
– अर्जुन प्रसाद यादव, अध्यक्ष, पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन
कोई चिकित्सक या एमआर फिजिशियन सैंपल को बाजार में बेचते हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. हालांकि यह जांच का विषय है. फिजिशियन सैंपल का उपयोग जनहित में होना चाहिए. यह पैसा कमाने के लिए नहीं है.
– डॉ सहजानंद प्रसाद सिंह, वरीय उपाध्यक्ष, आइएमए
मामला साबित होने पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत फिजिशियन सैंपल को बाजार में भेजनेवाले चिकित्सकों व एमआर पर मामला दर्ज होगा. ऐसी कंपनियों को भी पत्र भेजा जा रहा है, जिनकी दवाएं गोदाम में मिली हैं.
– हेमंत कुमार, इस्टेट ड्रग कंट्रोलर