38.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

अब नीलामी से तय होंगे विज्ञापन होर्डिंग के शुल्क

प्रभात रंजन, पटना : राजधानी यानी निगम क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शित करने को लेकर विज्ञापन एक्ट-12 लागू है. लेकिन, एक्ट के अनुरूप शहर में विज्ञापन होर्डिंग नहीं लगे है. स्थिति यह है कि विज्ञापन एजेंसियां निगम राजस्व को नुकसान पहुंचा कर अपनी आमदनी कर रही है. अब निगम प्रशासन ने विज्ञापन एजेंसियों पर अंकुश लगाने […]

प्रभात रंजन, पटना : राजधानी यानी निगम क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शित करने को लेकर विज्ञापन एक्ट-12 लागू है. लेकिन, एक्ट के अनुरूप शहर में विज्ञापन होर्डिंग नहीं लगे है. स्थिति यह है कि विज्ञापन एजेंसियां निगम राजस्व को नुकसान पहुंचा कर अपनी आमदनी कर रही है.

अब निगम प्रशासन ने विज्ञापन एजेंसियों पर अंकुश लगाने को लेकर पटना आउटडोर एडवटाइजिंग रेगुलेशन-19 बनाया है, जिसे मंगलवार को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा. रेगुलेशन लागू होने के बाद होर्डिंग को लेकर स्थल की नीलामी की जायेगी.
विज्ञापन एजेंसियों को निगम की न्यूनतम दर के ऊपर बोली लगाना होगा और अधिकतम दर देने वाले एजेंसियों को विज्ञापन होर्डिंग लगाने के लिए जगह आवंटित की जायेगी. निगम अधिकारी बताते है कि रेगुलेशन स्थायी समिति व बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद सरकारी को अनुमोदन को भेजा जायेगा.
तीन श्रेणियों में बांटा गया सड़क : निगम प्रशासन ने राजधानी यानी निगम की सड़कों को तीन श्रेणियां में बांटा है. इसमें ए श्रेणी में 53 सड़कें, बी श्रेणी में 49 और बाकी को सी श्रेणी में शामिल किया है.
तीनों श्रेणियों की सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग प्रदर्शित करने को लेकर अलग-अलग दर तय किया गया है और तय दर एक वर्ष के लिए ही होगा. रेगुलेशन में किये गये प्रावधान के अनुसार निजी भवनों के ऊपर होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी.रेलवे फ्लाइओवर, फुट ओवरब्रिज के ऊपर, हेरिटेज बिल्डिंग, घनी आबादी वाले इलाकों में विज्ञापन होर्डिंग प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें