पटना : लाउड स्पीकर और डीजे का कराना होगा अब पंजीयन
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों में साउंड लिमिटर लगाना सुनिश्चित करें. इसके लिए विक्रेता, निर्माता सभी को जवाबदेह बनाया जाये और ध्वनि विस्तारक यंत्र मसलन लाउड स्पीकर और डीजे का पंजीयन कराया जाये. […]
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पटना : बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों में साउंड लिमिटर लगाना सुनिश्चित करें. इसके लिए विक्रेता, निर्माता सभी को जवाबदेह बनाया जाये और ध्वनि विस्तारक यंत्र मसलन लाउड स्पीकर और डीजे का पंजीयन कराया जाये.
साउंड लिमिटर एक तकनीकी सिस्टम है, जिसके जरिये किसी भी ध्वनिविस्तारक यंत्रों की ध्वनि नियंत्रित कर मानक के अनुरूप करने के उपयोग में लाया जाता है.
हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की कोलकाता स्थित पूर्वी बेंच में दायर केस सुभाष दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल एवं अन्य में प्राधिकरण ने आदेश पारित करते हुए राज्यों से कहा है कि विभिन्न प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों में साउंड लिमिटर लगाये जायेंगे.
साथ ही बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शांत परिक्षेत्र (साइलेंट जोन ) में संकेतक (साइन बोर्ड )बोर्ड लगाने के आदेश दिये हैं. शांति परिक्षेत्र में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों न्यायालयों, धार्मिक स्थानों के आस–पास कम से कम 100 मीटर के दायरे में आते हैं.
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