पटना : इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन जरूरी

Updated at : 01 Aug 2019 7:32 AM (IST)
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पटना : इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन जरूरी

पटना : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि बढ़ा कर 31 अगस्त कर दी गयी है. रिटर्न फाइल करने की अंतिम प्रक्रिया वेरिफिकेशन है. अगर रिटर्न फाइल कर दिया और 120 दिन के अंदर वेरिफिकेशन नहीं किया, तो इसे वैध नहीं माना जायेगा. वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुमार खेतान ने बताया कि आइटीआर […]

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पटना : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि बढ़ा कर 31 अगस्त कर दी गयी है. रिटर्न फाइल करने की अंतिम प्रक्रिया वेरिफिकेशन है. अगर रिटर्न फाइल कर दिया और 120 दिन के अंदर वेरिफिकेशन नहीं किया, तो इसे वैध नहीं माना जायेगा.
वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुमार खेतान ने बताया कि आइटीआर को आधार ओटीपी से वेरीफाइ करने के लिए मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है. वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, तो आइटीआर वेरीफाइ हो जायेगा. अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आइटीआर वेरिफिकेशन के अन्य तरीके का उपयोग करना होगा.
नेट बैंकिंग से भी आयकर रिटर्न को वेरिफाइ किया जा सकता है. इसके लिए बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा. उसमें टैक्स टैब में इ-वेरीफाइ का विकल्प मिलेगा. विभाग के माय अकाउंट टैब पर क्लिक करके इवीसी जनरेट किया जा सकेगा. इस पर क्लिक करते ही इमेल और मोबाइल फोन पर 10 अंक का एक कोड आयेगा. यह कोड 72 घंटे तक वैध रहता है.
आप आयकर रिटर्न वेरिफाइ करने के लिए माय अकाउंट टैब में जाएं और इवीसी डालें. इसे सबमिट करते ही आपका आइटीआर वेरिफाइ हो जायेगा. डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर किया हुआ है, तो उससे भी वेरीफाइ हो सकता है.
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