पटना : कल तक एएसएचओ, 22 तक विधि व्यवस्था टीम का करें पदस्थापन
Updated at : 14 Jul 2019 10:01 AM (IST)
विज्ञापन

घटना राजनीतिक है या भूमि विवाद, पुलिस देगी प्रतिवेदन अभिलेखों को लेकर जारी हुए दिशानिर्देश पटना : राज्य के महिला व एससी-एसटी थानों को छोड़ कर सभी थानों में 15 अगस्त को अनुसंधान व विधि व्यवस्था अलग -अलग हो जायेगी. एडीजी लॉ एंड आर्डर ने आइजी, डीआइजी और एसएसपी को 15 जुलाई तक सभी थानाें […]
विज्ञापन
घटना राजनीतिक है या भूमि विवाद, पुलिस देगी प्रतिवेदन
अभिलेखों को लेकर जारी हुए दिशानिर्देश
पटना : राज्य के महिला व एससी-एसटी थानों को छोड़ कर सभी थानों में 15 अगस्त को अनुसंधान व विधि व्यवस्था अलग -अलग हो जायेगी. एडीजी लॉ एंड आर्डर ने आइजी, डीआइजी और एसएसपी को 15 जुलाई तक सभी थानाें में एएसएचओ अनुसंधान और एएसएचओ विधि व्यवस्था, मालखाना प्रभारी, थाना लेखक की पोस्टिंग के आदेश दिये हैं. पुलिस मुख्यालय को 17 जुलाई तक इसकी रिपोर्ट देनी है. कार्य का बंटवारा 22 जुलाई तक कर लिया जाना है.
विधि व्यवस्था इकाई में पदस्थापन के लिए युवा व नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी. इस इकाई में थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मियों की संख्या के अधिकतम 50 व न्यूनतम 25 फीसदी पुलिसकर्मी होंगे. विधि व्यवस्था इकाई को एफआइआर के साथ वारदात की प्रकृति का भी ब्योरा देना होगा. हर थाना क्षेत्र का ट्रैफिक प्लान भी होगा.
पुलिस मुख्यालय ने विधि व्यवस्था इकाई की अभिलेखों को लेकर क्या जिम्मेदारी होगी इसका निर्धारण कर दिया है. अभिलेखों में कुछ नयी चीजें जोड़ी गयी हैं. यदि कोई ऐसी एफआइआर दर्ज होती है जिसका पहलू विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो संबंधित थाना को नौ बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार की जायेगी. इसमें घटना का प्रकार (सांप्रदायिक, जातीय, राजनीतिक, भूमि विवाद, छात्र आंदोलन आदि ) बताना होगा. अब ऐसे लोगों का भी अलग से रजिस्टर बनेगा, जो विधि व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं.
आला अफसर भी रखेंगे यह अभिलेख
अंचल पुलिस निरीक्षक, डीएसपी, एसपी-एसएसपी, डीआइजी, आइजी के यहां पूर्व से संधारित अभिलेखों के अलावा घटना संबंधी प्रतिवेदन , महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था अवसर की संचिका, महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन , बंदोबस्त संचिका, बंदोबस्त संचिका, नन एफआइआर रजिस्टर भी रखे जायेंगे.
15 अगस्त से होगा लागू
पुलिस थानों में अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था के पृथक्करण का आदेश दिया गया है. 15 अगस्त से यह लागू किया जाना है. इस उद्देश्य से आवश्यक विभिन्न चरणों के लिये समय सीमा निर्धारित की दी गयी है.
अमित कुमार, एडीजी लॉ एंड आर्डर
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




