पटना : दागी अंचल निरीक्षक-थानेदारों की 18 दिनों में जायेगी कुर्सी

Updated:
विज्ञापन

पटना : दागी अंचल निरीक्षक व थानेदारों की कुर्सी 18 दिनों में चली जायेगी. एडीजी कानून व विधि व्यवस्था ने 31 जुलाई तक ऐसे अफसरों को हटाने का आदेश दिया है. गृह विभाग ने आदेश दिया है कि थानाध्यक्ष व अंचल पुलिस निरीक्षक बनने के लिए छह मानक तय किये हैं, जो थानेदार शराब के […]

विज्ञापन
पटना : दागी अंचल निरीक्षक व थानेदारों की कुर्सी 18 दिनों में चली जायेगी. एडीजी कानून व विधि व्यवस्था ने 31 जुलाई तक ऐसे अफसरों को हटाने का आदेश दिया है.
गृह विभाग ने आदेश दिया है कि थानाध्यक्ष व अंचल पुलिस निरीक्षक बनने के लिए छह मानक तय किये हैं, जो थानेदार शराब के काले कारोबार में संलिप्त पाये गये हैं अथवा क्षेत्र में शराब की बिक्री हो रही है उनको 10 साल तक थानेदार नहीं बनाया जायेगा. वहीं, विभागीय जिम्मेदारी न निभाने के दोषी पाये गये हो, महिलाओं से अभद्र व्यवहार, भ्रष्टाचार व उनकी अभिरक्षा के दौरान किसी के साथ हिंसा हुई हो. विभागीय कार्यवाही जिन पर लंबित है तथा जिनको कोर्ट दोषी करार दे चुका है. वे इसमें शामिल हैं.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन