पटना : जलकरों की बंदोबस्ती की एक समान होगी प्रक्रिया
Updated at : 03 Jul 2019 8:54 AM (IST)
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पटना : षि एवं पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री डाॅ प्रेम कुमार ने कहा है कि पूरे राज्य के लिए जलकरों की बंदोबस्ती की एक समान प्रक्रिया होगी, ताकि मछुआराओं को बंदोबस्ती प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं हो. मंगलवार को बिहार मत्स्य जलकर अधिनियम नियमावली पर स्टेक होल्डर्स के साथ परिचर्चा पर आयोजित सेमिनार […]
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पटना : षि एवं पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री डाॅ प्रेम कुमार ने कहा है कि पूरे राज्य के लिए जलकरों की बंदोबस्ती की एक समान प्रक्रिया होगी, ताकि मछुआराओं को बंदोबस्ती प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं हो.
मंगलवार को बिहार मत्स्य जलकर अधिनियम नियमावली पर स्टेक होल्डर्स के साथ परिचर्चा पर आयोजित सेमिनार में मंत्री ने कहा कि राज्य में मछुआरों की आबादी का बड़ा हिस्सा मछली के व्यवसाय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है. इस समाज के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए सरकार कृत संकल्पित है.
उन्होंने कहा कि बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन नियमावली, 2019 काफी लाभदायक है. मत्स्य जलकर प्रबंधन नियमावली, 2019 के प्रारूप पर विचार–विमर्श के बाद जो बातें सामने आयेंगी उसे नियमावली में समाहित किया जायेगा. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने कहा कि 2019-20 में राज्य योजना से मछुआ सहयोग समिति के सदस्यों के लिए सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा लागू किया गया है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, विशेष आकस्मिक पॉलिसी तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना भी लागू होनी है. लेकिन, अब तक मात्र एक लाख मछुआरा भाईयों का डाटा ही उपलब्ध हो पाया है. सेमिनार में मत्स्य निदेशक विनोद सिंह गुंजियाल और संयुक्त निदेशक निशात अहमद ने भी अपने विचार रखे.
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