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पटना हाइकोर्ट ने दिया निर्देश, संविदा पर नहीं की जाये फार्मासिस्टों की नियुक्ति

Updated at : 02 Jul 2019 7:49 AM (IST)
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पटना हाइकोर्ट ने दिया निर्देश, संविदा पर नहीं की जाये फार्मासिस्टों की नियुक्ति

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को साफ तौर पर कहा कि राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति संविदा के आधार पर नहीं की जाये. न्यायाधीश ज्योति शरण और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डु बाबा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते […]

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को साफ तौर पर कहा कि राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति संविदा के आधार पर नहीं की जाये.
न्यायाधीश ज्योति शरण और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डु बाबा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट को बताया कि सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों के 1345 पदों पर नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी थी.
सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया है. लेकिन, सभी नियुक्तियां संविदा पर की जाने वाली हैं. इस पर हाइकाेर्ट ने स्वास्थ्य विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव से हलफनामा दायर कर पूरी रिपोर्ट बताने को कहा.
साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को यह भी बताने को कहा कि आखिर नियमित नियुक्ति में विभाग को क्या परेशानी है. कोर्ट ने तत्काल संविदा पर फार्मासिस्टों की बहाली नहीं करने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. इसी दिन दोनों प्रधान सचिवों को पूरी रिपोर्ट कोर्ट को बताने को कहा गया है.
हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि फार्मासिस्ट के पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया दो सप्ताह में शुरू किया जाये. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि संविदा पर की जाने वाली नियुक्ति व नियमित नियुक्ति में क्या अंतर है. खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई पर पूरी जानकारी कोर्ट को बताने को कहा है. खंडपीठ ने नियुक्ति के मामले में सरकारी नीति पर भी नाराजगी जाहिर की है.
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