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नियोजित शिक्षकों का जून में हो सकेगा मनपसंद तबादला

पटना : राज्य के करीब 34 हजाार से अधिक नियोजित शिक्षकों को राहत देते हुए सरकार ने उनके मनपसंद जिलों में तबादले की मांग मान ली है. अब हाइस्कूल व इंटर के नियोजित शिक्षकों का मनपसंद तबादला हो सकेगा. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है. विभाग ने 30 […]

पटना : राज्य के करीब 34 हजाार से अधिक नियोजित शिक्षकों को राहत देते हुए सरकार ने उनके मनपसंद जिलों में तबादले की मांग मान ली है. अब हाइस्कूल व इंटर के नियोजित शिक्षकों का मनपसंद तबादला हो सकेगा. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है. विभाग ने 30 जून तक सभी तबादले कर देने का आदेश दिया है.

इस आदेश का प्रभाव पांचवें चरण में नियोजन वाले स्थानों पर नहीं होगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने इस मामले में गुरुवार को सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को पत्र भेजा है. इस पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों के तबादला मामले में 31 अक्टूबर, 2017 के आदेश के कारण कानूनी अड़चनें थीं.
इस कारण तबादला नहीं करने का निर्देश दिया गया था. बाद में हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी. इस मामले में 10 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया. इसके बाद अब नियोजित शिक्षकों के तबादले की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया.
तबादले के लिए पांचवें चरण के रिक्त पद, जहां इस समय नियोजन हो रहा है, वहां यह निर्देश लागू नहीं होगा. गौरतलब है कि इस संबंध में विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने जिला पर्षद के तहत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तबादले का निर्देश देने का अनुरोध विभाग से किया था.

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