पटना : सीबीआइ कोर्ट के लिए तीन विशेष जज
Updated at : 12 Jun 2019 9:06 AM (IST)
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पटना : तीन न्यायाधीश को सीबीआइ की तीन अलग-अलग कोर्ट में जज बनाया गया है. इसमें पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र पांडेय को सीबीआइ कोर्ट नं-1 का विशेष न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव को सीबीआइ कोर्ट-2 और पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रजेश कुमार को कोर्ट […]
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पटना : तीन न्यायाधीश को सीबीआइ की तीन अलग-अलग कोर्ट में जज बनाया गया है. इसमें पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र पांडेय को सीबीआइ कोर्ट नं-1 का विशेष न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव को सीबीआइ कोर्ट-2 और पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रजेश कुमार को कोर्ट नंबर-3 का विशेष न्यायाधीश बनाया गया है.
इसके अलावा बिहार जुडिशियल एकेडमी के उप-निदेशक संदीप अग्निहोत्री की सेवा इस पद से वापस ले ली गयी है. वह प्रतिनियुक्ति के आधार पर इस पद पर थे. उन्हें वापस उनके पूर्व के पद मुजफ्फरपुर श्रम न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर तैनात कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
पटना : आर्म्स एक्ट के एक मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से इस मुकदमे के ट्रायल की जानकारी मांगी है.
पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर ने ग्रीष्मकालीन न्यायालय में अपनी जमानत याचिका दायर की थी. इस याचिका पर ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश बिरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
एकलपीठ ने चंद्र शेखर वर्मा मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से केस के ट्रायल की स्थिति बताने को कहा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अपर लोक अभियोजक अजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उक्त मामले के सह अभियुक्त रही राज्य की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को पहले ही जमानत मिल चुकी है.
यह मामला उस समय का है जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण घटना की जांच चल रही थी. जांच टीम सर्च वारंट के साथ याचिकाकर्ता के पैतृक घर पहुंची तो उनके शयन कक्ष से पचास राउंड गोली की बरामदगी हुई थी.
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