पटना : बंद पड़े शवदाह गृहों पर रिपोर्ट तलब
Updated at : 01 May 2019 9:42 AM (IST)
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पटना : राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न जगहों में बंद पड़े शवदाह गृहों पर पटना हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार व पटना नगर निगम को कहा कि वह एक सप्ताह में इस संबंध में पूरा ब्योरा पेश करें. जस्टिस ज्योति शरण व न्यायाधीश अंजनी शरण की खंडपीठ ने विकाश चंद्र उर्फ […]
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पटना : राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न जगहों में बंद पड़े शवदाह गृहों पर पटना हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार व पटना नगर निगम को कहा कि वह एक सप्ताह में इस संबंध में पूरा ब्योरा पेश करें. जस्टिस ज्योति शरण व न्यायाधीश अंजनी शरण की खंडपीठ ने विकाश चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट को बताया गया कि राजधानी पटना समेत राज्य के अन्य जगहों पर स्थित विद्युत शवदाह गृह बंद पड़े हुए हैं.
शवदाह गृह के बंद रहने के कारण लोग नदियों में शवों को बहा देते हैं. इससे नदियां भी प्रदूषित हो रही है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद रखा है. ताकि, सरकार व निगम की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को हो सके.
आवारा कुत्तों से हो रही परेशानी पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी : राजधानी की सड़कों पर बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों के घूमने से आम आदमी को होने वाली परेशानियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनवाई की.
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को कहा कि वह अगली सुनवाई पर हाइकोर्ट में यह बताएं की आवारा कुत्तों से आम जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिये उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है. न्यायाधीश ज्योति शरण व न्यायाधीश अंजनी शरण की खंडपीठ ने गौरी मालेखी की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया. लोकहित याचिका भारत से नेपाल में जानवरों की हो रही तस्करी को लेकर दायर की गयी है.
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