50 लाख से अधिक आय न हो तो ऑनलाइन भरें टैक्स

Updated at : 20 Apr 2019 5:45 AM (IST)
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50 लाख से अधिक आय न हो तो ऑनलाइन भरें टैक्स

पटना : वित्तीय वर्ष 2018-19 समाप्त हो गया है और अब आमदनी का ब्योरा देने की बारी है. लेकिन इसे लेकर आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है. यह काम अब आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग ने अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया काफी सरल कर दी […]

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पटना : वित्तीय वर्ष 2018-19 समाप्त हो गया है और अब आमदनी का ब्योरा देने की बारी है. लेकिन इसे लेकर आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है. यह काम अब आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग ने अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया काफी सरल कर दी है.

इसके अलावा पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइल करने वाले फार्म भी जारी कर दिये हैं. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इन्हीं आइटीआर फॉर्म-1 और 4 में आम लोगों को अपनी आमदनी का ब्योरा देना होगा. अगर आपकी आमदनी इतनी है कि आइटीआर-1 फॉर्म भरना है, तो अब आपको किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं.
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को ले चार्टर्ड एकाउंटेंट अाशीष कुमार अग्रवाल से विस्तार से बातचीत हुई. उनके अनुसार आइटीआर-1 फॉर्म वही लोग फाइल सकते हैं, जिनकी आमदनी पूरे वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से ज्यादा न रही हो. इस आमदनी में हर तरह की आमदनी शामिल है.
रिटर्न फाइल करते समय कुछ कागजातों का होना जरूरी
अग्रवाल के अनुसार वेतन आय के मामले में, भत्ते और अनुलाभ और कटौती का विवरण भी आइटीआर-1 में भरा जाना आवश्यक है. अगर आपके पास कृषि आय भी है और 5000 रुपये से अधिक है, तो आप आइटीआर-1 फॉर्म दाखिल नहीं कर सकते है. इसके लिए फॉर्म-2 भरना होगा. आइटीआर फॉर्म भरते वक्त इनकम टैक्स विभाग कुछ जानकारी मांगता है. इससे संबंधित कागजात आइटीआर फाइल करते समय आपको देने होते हैं.
इन कागजातों पैन नंबर, आधार नंबर , कंपनी की ओर से मिला फॉर्म -16 और 26 एएस फॉर्म चाहिए होता है. अगर आपने ये कागजात जुटा लिए हैं तो आप किसी भी समय अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर फिलहाल ये कागजात आपके पास नहीं हैं, तो इन्हें जुटाने के बाद आप अपना आइटीआर फाइल कर सकते हैं.
इस तरह से करें रिटर्न फाइल
आइटीआर फाइल के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की अाधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां पैन कार्ड के जरिये रजिस्टर करें. लेकिन अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो सिर्फ रजिस्टर यूजर टैब पर क्लिक करके लॉग इन करें. आशीष अग्रवाल ने बताया कि लॉग इन होने के बाद सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर क्लिक करें.
इसके बाद असेसमेंट इयर पर क्लिक करें. फिर आइटीआर फॉर्म और सबमिशन पर क्लिक करें. इसके बाद आप प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और प्री-फिल्ड फील्ड का चुनाव करें. यह सब करने के बाद आप अपनी सुविधा से इ-वेरिफिकेशन ऑप्शन चुन सकते हैं. इसके बाद आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी.
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