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पटना :बैनर, पोस्टर पर मुद्रक का नाम व पता नहीं लिखने पर होगी छह माह की सजा, दो हजार जुर्माना
पटना : चुनाव के दौरान प्रचार के लिए छापे गये बैनर पोस्टर पर अनिवार्य रूप से मुद्रक का नाम पता और फोन नंबर रहेगा. ऐसा नहीं करने वालों पर कोर्रवाई होगी और मामला आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध दर्ज किया जायेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कार्रवाई की जायेगी. […]
पटना : चुनाव के दौरान प्रचार के लिए छापे गये बैनर पोस्टर पर अनिवार्य रूप से मुद्रक का नाम पता और फोन नंबर रहेगा. ऐसा नहीं करने वालों पर कोर्रवाई होगी और मामला आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध दर्ज किया जायेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कार्रवाई की जायेगी.
जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधो में से किसी का उल्लंघन करेगा, तो उसे छह मास का कारावास या दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है. इसकाे लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने प्रिंटिंग प्रेस के संचालको के साथ बैठक की और कई निर्देश दिये. उन्होंने बताया कि अगर मुद्रक का नाम पता नहीं रहा, तो जिस पार्टी का पोस्टर रहेगा. उस पर कार्रवाई की जायेगी.
इन नियमों को करना होगा पालन : कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और नहीं मुद्रित या प्रकाशित करवायेगा. कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित करवायेगा.
जिसमें वह उसके प्रकाशक का हस्ताक्षर नहीं हो और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हो. वहीं मुद्रक को छपि दो प्रति में एक जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय व मुख्य निर्वाचन ऑफिसर के यहां जमा कराना होगा. ‘‘निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर’’ से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को प्रभावित करने वाली या विरोध में नहीं होनी चाहिए.
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