पटना : मातृत्व अवकाश के मामले को सिंडिकेट में रखने का निर्देश
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : मगध विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने के मामले की पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे इस मामले को विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के समक्ष रखें. न्यायमूर्ति ज्योति शरण एवं न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मनुअर आलम द्वारा दायर जनहित […]
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पटना : मगध विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने के मामले की पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे इस मामले को विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के समक्ष रखें.
न्यायमूर्ति ज्योति शरण एवं न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मनुअर आलम द्वारा दायर जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट को बताया कि जिस तरह राज्य सरकार ने महिला कर्मियों के मातृत्व अवकाश की अवधि को 135 दिनों से बढ़ा कर 180 दिनों का कर दिया है, उसी प्रकार का लाभ मगध विश्वविद्यालय के महिला कर्मियों को भी देने का निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया जाये. हाइकोर्ट ने इसे नीतिगत मामला कहते हुए पूरे मामले को यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के सामने रखने का निर्देश याचिकाकर्ता को दिया .
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