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पटना : स्थानीय स्तर पर बालू बेचने के लिए खुदरा विक्रेताओं को मिलेगी अनुमति
पटना : स्थानीय स्तर पर बालू बेचने के लिए खुदरा विक्रेताओं को अनुमति दी जायेगी. वे इसकी बिक्री स्थानीय जिले के डीएम से तय दर के अनुसार ही कर सकेंगे. बालू बेचते समय कागजात में गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर एक वर्ष की जेल और दंड का प्रावधान किया गया है. […]
पटना : स्थानीय स्तर पर बालू बेचने के लिए खुदरा विक्रेताओं को अनुमति दी जायेगी. वे इसकी बिक्री स्थानीय जिले के डीएम से तय दर के अनुसार ही कर सकेंगे. बालू बेचते समय कागजात में गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर एक वर्ष की जेल और दंड का प्रावधान किया गया है.
खान एवं भूतत्व विभाग ने इससे संबंधित दिशा-निर्देश सभी जिले के खनन पदाधिकारियों को जारी कर दिया है. खान एवं भूतत्व विभाग के सूत्रों का कहना है कि विभिन्न स्रोतों से विभाग को मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ इलाकों में तय से अधिक कीमत पर बालू की बिक्री हो रही थी. इससे सरकार की छवि पर नकारात्मक असर पड़ रहा था. इसलिए कीमत पर नियंत्रण रखते हुए बालू की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने यह निर्देश जारी किया है.
फॉर्म एल में ही मिलेगा लाइसेंस
विभाग ने सभी जिले के उप निदेशक, सहायक निदेशक, खनिज विकास पदाधिकारी और खान निरीक्षक को निर्देश जारी कर कहा है कि खुदरा विक्रेताओं को बालू का भंडारण करने और उसे बेचने के लिए फॉर्म एल में ही लाइसेंस दिया जाये. बालू खनन स्थल के 10 किमी के दायरे में भंडारण के लिए लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. उत्तर बिहार के जिन जिलों में निर्माण कार्य के लायक बालू का स्रोत नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर बालू बंदोबस्तधारियों को भंडारण की अनुमति दी जायेगी.
ट्रेन से बालू ढुलाई : रेलवे रेक (ट्रेन) से दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार में बालू पहुंचाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को भंडारण का लाइसेंस लेने में प्राथमिकता दी जायेगी.
भंडारण स्थल से जिला पदाधिकारी द्वारा तय दर पर ही बालू की बिक्री होगी. हर महीने भंडारण स्थल का कम से कम एक बार निरीक्षण कर वहां का स्टॉक मिलान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है. भंडारण स्थल पर 30 हजार घनफीट से अधिक का भंडारण नहीं किया जायेगा. निर्माण कंपनियों और बंदोबस्तधारियों के लिए भंडारण के लिए अधिकतम सीमा की बाध्यता नहीं होगी.
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