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आइआरसीटीसी घोटाला : लालू, राबड़ी व तेजस्वी को मिली जमानत

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आइआरसीटीसी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को सोमवार को जमानत दे दी. जांच एजेंसी ने अपनी छानबीन के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था और घोटाले से जुड़े सीबीआइ के […]

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आइआरसीटीसी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को सोमवार को जमानत दे दी.
जांच एजेंसी ने अपनी छानबीन के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था और घोटाले से जुड़े सीबीआइ के एक अन्य मामले में भी उन्हें जमानत मिल चुकी है. लालू को आइआरसीटीसी घोटाला के सिलसिले में सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज दोनों मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि चारा घोटाले से जुड़े मामलों में झारखंड की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था.
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने आइआरसीटीसी मामले में प्रत्येक आरोपी को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानतदार पर यह जमानत दी.
यह मामला आइआरसीटीसी के दो होटलों का संचालन अनुबंध एक निजी कंपनी को दिये जाने में हुए कथित धन शोधन का है. अदालत ने आरोपियों पर कई शर्तें पर लगायी हैं, जिनमें इजाजत के बगैर उनके विदेश नहीं जाने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना आदि शामिल हैं. अदालत ने 19 जनवरी को इन तीनों को मिली अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी थी, जो सोमवार को समाप्त हो रही थी.
गौरतलब है कि सीबीआइ द्वारा 2004 से 2014 के बीच दाखिल आरोप-पत्र के मुताबिक एक साजिश रची गयी थी, जिसके तहत पुरी एवं रांची स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आइआरसीटीसी को हस्तांतरित किया गया और बाद में उनके संचालन, प्रबंधन एवं रख-रखाव के लिए उन्हें पटना के सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया.

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