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पटना : सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक से हाइकोर्ट का इन्कार

पटना : पटना हाइकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के डाॅक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है. राज्य के न्यायाधीश ज्योति चरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को संबंधित लोकहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए उसे खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के डाॅक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है. राज्य के न्यायाधीश ज्योति चरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को संबंधित लोकहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए उसे खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है. यह सरकार को ही तय करना है कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने देना है या नहीं. इसमें हाइकोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है .
मालूम हो कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी.
लेकिन अधिसूचना को प्रभाव में नहीं लाया गया. इसी को लेकर पटना हाइकोर्ट में यह लोकहित याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका में कहा गया था कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए जो अधिसूचना लायी गयी है, उसको अमल में लाया जाये.

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