रांची में लागू हो चुका है ई-चालान सिस्टम, जानें वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Jan 2019 9:51 AM

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महानगरों की तर्ज पर राजधानी में भी लागू हो चुका है ई-चालान सिस्टम राजधानी रांची में पहली जनवरी से ई-चालान सिस्टम लागू हो गया है. जो लोग अब तक इस नये नियम से अनजान हैं, उनकी जरा सी चूक से उनके वाहन का चालान कट रहा है. शहर के 13 चौकों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट […]

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महानगरों की तर्ज पर राजधानी में भी लागू हो चुका है ई-चालान सिस्टम
राजधानी रांची में पहली जनवरी से ई-चालान सिस्टम लागू हो गया है. जो लोग अब तक इस नये नियम से अनजान हैं, उनकी जरा सी चूक से उनके वाहन का चालान कट रहा है. शहर के 13 चौकों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नेशन(एएनपीआर) और रेड लाइट वाॅयलेशन डिटेक्शन(अारएलवीडी) कैमरे लगा दिये गये हैं, जिनसे ट्रैफिक रूल तोड़नेवालों को चिह्नित किया जा रहा है. हालांकि, जिन लोगों को नये नियम की जानकारी है, वे सचेत होकर वाहन चला रहे हैं. इसके बावजूद, यातायात पुलिस द्वारा लागू की गयी इस नयी व्यवस्था में अब भी कई कमियां हैं. प्रस्तुत है अजय दयाल और अमन तिवारी की की यह विशेष रिपोर्ट. तस्वीरें अमित दास की…
रांची : राजधानी रांची में ई-चालान सिस्टम लागू होने की जानकारी मिलने के बाद शहरवासियों के वाहन चलाने के तरीके में बदलाव भी दिख रहा है. लोग महानगरों की तर्ज पर रेड लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग आदि का पालन करने लगे हैं, लेकिन अब भी कुछ लोगों में जागरूकता का अभाव है. वहीं कई वाहन चालक ऐसे भी हैं, जो जानबूझ कर ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं.
इस पर एसएसपी अनीश गुप्ता कहते हैं कि यातायात की नयी व्यवस्था की जानकारी देने के लिए हर चौक पर जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा. चौक पर तैनात पुलिसकर्मी 15 दिनों तक अभियान चलाकर वाहन चालकों को नियम समझायेंगे. लोगों को यह समझाया जायेगा कि किन नियमों को उल्लंघन के करने पर ई-चालान कट सकता है.
इन जगहों पर कट रहा है ई-चालान
फिलहाल राजधानी रांची के 13 चौकों पर ई-चालान सिस्टम लागू है. इनमें जेल चौक, अरगोड़ा चौक, सर्जना चौक, सुजाता चौक, करमटोली चौक, सहजानंद चौक, हिनू चौक, कचहरी चौक,बूटी मोड़ चौक, रातू रोड चौक, एजी मोड़ चौक, सिरमटोली चौक, लालपुर चौक शामिल हैं. इसके अलावा कांके रोड के राम मंदिर चौक, चांदनी चौक व बिरसा चौक पर अभी नयी व्यवस्था का ट्रायल चल रहा है. इन सभी जगहों पर एएनपीआर और अारएलवीडी कैमरे इंस्टाॅल किये जा चुके हैं.
1. रेड सिग्नल होने पर भी यदि आपकी गाड़ी स्टॉप लाइन को क्रॉस कर जाती है, तो इसे सिग्नल जंप माना जायेगा और चालान कट जायेगा.
2. बिना हेलमेट के दोपहिया और बिना सीट बेल्ट लगाये चारपहिया वाहन चलाने पर भी संबंधित वाहन का चालान कट जायेगा.
3.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और दोपहिया वाहन पर तीन लोगों को बैठाकर चलने पर चालान कटेगा.
4.गलत रास्ते में वाहन चलाने, रोड को जाम करने और 50 किमी/घंटा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने पर भी चालान कटेगा.
किस नियम के उल्लंघन पर कितना जुर्माना
जुर्म जुर्माना पहली बार जुर्माना दूसरी बार
रेड सिग्नल जंप 100 रुपये 300 रुपये
हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये 300 रुपये
सीट बेल्ट न लगाने पर 100 रुपये 300 रुपये
ट्रिपल राइडिंग 100 रुपये 300 रुपये
मोबाइल का इस्तेमाल करने पर 100 रुपये 300 रुपये
रांग साइड ड्राइविंग 100 रुपये 300 रुपये
गति सीमा उल्लंघन पर 400 1000 रुपये
रोड जाम करने पर 100 रुपये 300 रुपये
गोंदा, जगन्नाथपुर, चुटिया, लालपुर यातायात थाना और ट्रैफिक एसपी कार्यालय में जुर्माना जमा किया जा सकता है. समय पर जुर्माना नहीं देने पर ई-चालन की कॉपी कोर्ट भेज दी जायेगी.
ऑनलाइन भी जमा होगा जुर्माना
कुछ दिन के बाद ऑनलाइन (e_chalan.jhpolice.gov.in पर) भी जुर्माना जमा किया जायेगा. ट्रैफिक एसपी ने बताया कि वेब साइट बनाने की प्रक्रिया चल रही है. कुछ दिनों के बाद यह व्यवस्था लागू कर दी जायेगी. समाचार पत्राें के माध्यम से इसकी जानकारी लोगों को दी जायेगी.
ई-चालान सिस्टम लागू होने के दूसरे दिन बुधवार को राजधानी के विभिन्न चौक-चौराहों पर कुल तीन लाख 14 हजार 511 गाड़ियों को कैप्चर िकया गया. ट्रैफिक पुलिस की ओर से उपलब्ध करायी गयी जानकारी के मुताबिक इनमें रेड लाइट जंप करते हुए 30 हजार 452 गाड़ियों को चिह्नित किया गया. इनमें से तीन सौ वाहन मालिकों के नाम पर चालान जेनेरेट हुआ है. ये सभी चालान स्पीड पोस्ट के जरिये संबंधित पतों पर भेजे जायेंगे. इसके अलावा गलत दिशा में चलने वाले 591 वाहनों को चिह्नित किया गया है. यह आकड़ा बुधवार सुबह 12 बजे से लेकर शाम सात बजे का है.
इन खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत
कांटाटोली चौक पर काम नहीं कर रहा सिग्नल
कांटाटोली चौक पर कैमरा और जेब्रा क्राॅसिंग नहीं है. कुछ दुकानदारों ने बताया कि फ्लाइओवर निर्माण शुरू होने यानी छह महीना पहले से यहां ट्रैफिक सिग्नल खराब है. यहां लगा हुआ कैमरा भी हटा लिया गया. इस कारण इस चौक पर हमेशा जाम लग रहा है. यहां पर ई-चालान का कोई डर नहीं है, इसलिए वाहन चालक इस चौक पर जैसे-तैसे वाहन चला रहे हैं, जिससे जमा लग रहा है.
दो तरह के ट्रैफिक सिग्नल से परेशानी
राजधानी रांची की हृदयस्थली कहे जानेवाले सर्जना चौक का ट्रैफिक सिग्नल काफी दिनाें से खराब है. कभी-कभी तो यहां दो तरह की ट्रैफिक सिग्नल लाइटें जलती हैं. नीचे पोल में लगे ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट जलती है, जबकि ऊपर वाला लाइट जाने के इशारा कर रहा होता है. इससे कई वाहन चालक कंफ्यूज हो जा रहे हैं. यही हाल चुटिया स्थित सिमरटोली चौक पर है.
कचहरी चौक पर भी कन्फ्यूजन
कचहरी चौक पर सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन है. यहां सर्कुलर रोड से आनेवाले वाहन मंदिर से मुड़ कर रातू रोड या रेडियम रोड की ओर जाते हैं. जबकि, जेब्रा क्राॅसिंग मोड़ के काफी पहले बना है. चूंकि अन्य वाहन वहीं रुके रहेंगे, ऐसे में सर्कुलर रोड की ओर रेडियम चौक पर आनेवाले वाहन चालकों को यह नहीं समझ नहीं आ रहा है कि उनका ई-चालान कटा या नहीं?
वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं
रांची : ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि वीवीआइपी और वीआइपी कारकेड गुजरने के दौरान संबंधित वाहन का इमेज भी आरएलवीडी और एएनपीआर कैमरों में आयेगा. लेकिन, इस दौरान इन लोगों से जुर्माना नहीं लिया जायेगा. मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक लाइट के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ करना संभव नहीं है.
इसलिए मूवमेंट के दौरान संबंधित चौक-चौराहों पर आमलोगों के वाहनों का मूवमेंट रोक दिया जायेगा. चालान जेनरेट करना पुलिस का काम है. इसलिए वीवीआइपी मूवमेंट के दौरान के रेल लाइट क्रॉस करने या ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कैमरा में इमेज आने पर एेसे वाहन का चालान जेनरेट नहीं किया जायेगा. एंबुलेंस के पार होने के दौरान भी उनका चालान जेनरेट नहीं किया जायेगा. वर्तमान में हरमू बाइपास को वीवीआइपी मूवमेंट के लिए फ्री करके रखा गया है.
रेड लाइट में बायीं ओर मुड़ने पर नहीं देना होगा जुर्माना
ट्रैफिक एसपी ने बताया कि किसी ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर जो लोग बायीं ओर जाना चाहते हैं, उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग के पहले स्टॉप लाइन पर रुकने की जरूरत नहीं है. कुछ चौराहों पर बायें मुड़ने के दौरान आगे की इमेज कैप्चर करने करने के लिए और कैमरे लगाये जा रहे हैं. ऐसे चौक-चौराहों को चिह्नित कर वहां की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बायें मुड़ने पर बेवजह जुर्माना नहीं देना पड़ा.
जिसके नाम और पते पर निबंधित है वाहन, उसी पते पर भेजा जायेगा चालान
ट्रैफिक एसपी ने बताया कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने और पकड़े जाने पर वाहन मालिक के नाम और पते पर जुर्माना से संबंधित चालान भेजा जायेगा. अगर संबंधित व्यक्ति ने अपने गाड़ी दूसरे को बेच दी और दूसरे व्यक्ति ने नाम ट्रांसफर नहीं कराया है, तो वाहन के पहले मालिक दूसरे व्यक्ति को जुर्माना भरने के लिए उनके पास चालान भेज कर सूचना दे सकते हैं.
तीन बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा होगी
एम परिवहन एेप से भी ले सकेंगे कार्रवाई की जानकारी
ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने से संबंधित जानकारी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के तहत एम परिवहन एेप के जरिये भी मिलेगी. इसके लिए किसी व्यक्ति को अपने मोबाइल पर एम परिवहन एेप डाउनलोड करना होगा. उससे चालन से संबंधित अन्य सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी.
जुर्माना नहीं भरने पर कुर्की जब्ती तक हो सकती है
चालान भेजने के 15 दिनों के अंदर जुर्माना भरना होगा. ऐसा न करने पर वाहन मालिक के खिलाफ न्यायालय में रिपोर्ट भेजी जायेगी. न्यायालय से पहले जुर्माना भरने का समन जारी होगा. इस पर भी जुर्माना नहीं भरा, तो पुलिस न्यायालय के निर्देश पर वारंट और इश्तेहार जारी करायेगी. इसके बाद कुर्की जब्ती तक की कार्रवाई हो सकती है.
ट्रैफिक पुलिस के पास चालान भेजने के लिए पैसे नहीं, तो पते पर कैसे पहुंचेगा
रांची : राजधानी में इन दिनों ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए ई-चालन की व्यवस्था एक जनवरी से शुरू हो गयी है. मंगलवार को जांच के बाद 444 लोगों के खिलाफ रेल लाइट तोड़ने के एवज में चालान जारी हुआ. जुर्माना वसूलने के लिए चालान को संबंधित वाहन चालक के पते पर भेजने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस के पास है. लेकिन, ट्रैफिक पुलिस के पास वर्तमान में पोस्ट ऑफिस से जरिये चालान भेजने के लिए रुपये ही नहीं है.
पुलिस अधिकारी रुपये की व्यवस्था करने में भी जुटे हैं. उम्मीद है कि जल्द ही ट्रैफिक पुलिस को रुपये मिल जायेंगे. अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि जब रुपये ही नहीं है, तब जुर्माना वसूलने के लिए संबंधित व्यक्ति के पते पर चालान कैसे पहुंचेगा? इधर, पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विकल्प के रूप में पुलिस के पास वर्तमान में यह व्यवस्था है कि जिन वाहन का नंबर वर्ष 2016 और इसके बाद का निबंधित है, उन वाहन के मालिक का नंबर डीटीओ कार्यालय के रिकॉर्ड में है. इसलिए पुलिस संबंधित वाहन मालिक को एसएमएस भेज कर जुर्माना से संबंधित जानकारी भेज सकती है. लेकिन, वैसे वाहन मालिक जिनके वाहन का निबंधन वर्ष 2016 के पहले का है, उनके वाहन को पकड़े जाने पर उनके मालिक से जुर्माना वसूलने के लिए उनके पते पर पोस्ट ऑफिस से चालान भेजा जाना है.
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