पटना : तंबाकू प्रतिबंध संबंधी सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Dec 2018 9:57 AM
पटना : सूबे में जर्दा व तंबाकू की बिक्री को प्रतिबंधित करने वाले फूड सेफ्टी कमिश्नर के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है. न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने प्रभात जर्दा फैक्ट्री लिमिटेड की ओर से दायर रिट याचिका को सुनते हुए उक्त आदेश दिया. […]
पटना : सूबे में जर्दा व तंबाकू की बिक्री को प्रतिबंधित करने वाले फूड सेफ्टी कमिश्नर के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है. न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने प्रभात जर्दा फैक्ट्री लिमिटेड की ओर से दायर रिट याचिका को सुनते हुए उक्त आदेश दिया.
याचिकाकर्ता के वकील प्रभात रंजन द्विवेदी ने कोर्ट को बताया की कानूनन फूड सेफ्टी कमिश्नर को इन पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं है, जो कोटपा कानून (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट) से परिभाषित होकर उक्त कानून के दायरे में आते हैं. फूड सेफ्टी कमिश्नर का विगत 25 अक्टूबर का तंबाकू व जर्दा को प्रतिबंधित करने का आदेश गैर कानूनी है. आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी.
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