बिहार कैबिनेट के फैसले : विधायकों व विधान पार्षदों के वेतन-भत्तों में होगी बढ़ोतरी

Updated at : 21 Nov 2018 8:39 AM (IST)
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बिहार कैबिनेट के फैसले : विधायकों व विधान पार्षदों के वेतन-भत्तों में होगी बढ़ोतरी

पूर्व विधायकों व िवधान पार्षदों की पेंशन 5000 रुपये बढ़ी पटना : राज्य सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों को तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इनके वेतन-भत्तों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. साथ ही पूर्व विधायकों व विधान पार्षदों की पेंशन […]

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पूर्व विधायकों व िवधान पार्षदों की पेंशन 5000 रुपये बढ़ी
पटना : राज्य सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों को तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इनके वेतन-भत्तों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. साथ ही पूर्व विधायकों व विधान पार्षदों की पेंशन में भी बढ़ाेतरी का फैसला किया गया.
अब यह प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में विधानसभा के पटल रखा जायेगा. विधायकों व विधान पार्षदों के मूल वेतन से लेकर रेल व हवाई यात्रा तक की राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है. विधायकों व विधान पार्षदों के मूल वेतन में 33% की बढ़ोतरी की गयी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब विधायकों और विधान पार्षदों के मूल वेतन को 30 से बढ़ा कर 40 हजार रुपये कर दिया गया है.
अब उन्हें लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए 10 से 15 लाख रुपये एडवांस दिये जा सकेंगे. साथ ही स्टेशनरी के लिए 10 हजार रुपये मिलेंगे. साथ ही फैसला किया गया है कि विधायकों को अब 50 हजार रुपये क्षेत्रीय भत्ता भी दिया जायेगा. वहीं, निजी सहायक के लिए दी जानेवाली 20 हजार रुपये की राशि बढ़ा कर 30 हजार रुपये कर दी गयी है. रेल और हवाई यात्रा के लिए सालाना राशि दो लाख रुपये से बढ़ा कर तीन लाख रुपये सालाना करने का फैसला किया गया है.
वहीं, आवास भत्ता के तौर पर 28 हजार रुपये और बिजली बिल के लिए छह हजार की जगह अब सात हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ा दी गयी है. इसे 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया गया है. खास बात यह है कि इस प्रस्ताव से संबंधित किसी भी तरह से जानकारी देने से पदाधिकारियों ने इन्कार कर दिया.
मूल वेतन में 33% होगी वृद्धि
मद पहले अब
मूल वेतन Rs 30000 Rs 40000
आवास भत्ता Rs 22250 Rs 28000
स्टेशनरी Rs 6000 Rs 10000
क्षेत्रीय भत्ता Rs 45000 Rs 50000
बिजली बिल Rs 6000 Rs 7000
द्वितीय अनुपूरक बजट 10,463.15 करोड़ रुपये का
पटना : कैबिनेट की बैठक में 10,463.5 करोड़ रुपये के द्वितीय अनुपूरक बजट पर भी मुहर लगी. अब इसे सदन के पटल पर रखा जायेगा. इसको लेकर पदाधिकारियों के स्तर से किसी भी तरह की जानकारी देने से इन्कार कर दिया गया.
सूत्रों ने बताया कि स्थापना मद में 2744 करोड़, वार्षिक स्कीम में 7601.29, केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम में 94.12 करोड़, प्रवृत्त में 22.96 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मूल बजट एक लाख 76 हजार 99 करोड़ का है. प्रथम अनुपूरक बजट 19771.12 करोड़ रुपये का था. मूल बजट 2,07,224 करोड़ रुपये का है.
पटना : विवि व कॉलेजों के रिटायर्ड शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को अब 200 रुपये चिकित्सा भत्ता भी
पटना : कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व अंगीभूत कॉलेजों के रिटायर्ड शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को चिकित्सा भत्ता देने का फैसला किया गया. पेंशन या पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को एक अगस्त, 2014 के प्रभाव से 200 रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा.
बिहार में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस से जुड़े मामलों के पर्यवेक्षण एवं इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अपर निबंधक, जिला न्यायाधीश कोटि के एक एवं रिसर्च अॉफिसर, सिविल जज सीनियर डिवीजन कोटि के एक कुल दो पदों का सृजन किया गया है.
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