पटना : सरकार को रेरा का सुझाव, एफिडेविट लेकर बिल्डर को रजिस्ट्री में रेरा नंबर से छूट दें
Updated at : 30 Oct 2018 8:13 AM (IST)
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पटना : बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने स्पष्ट किया है कि एक मई, 2017 के पहले नगर निकायों से कंप्लीशन सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाणपत्र) प्राप्त कर लेने वाली परियोजनाओं को रेरा प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है. लेकिन, वैसी परियोजनाएं, जिनका दावा है कि वे पूरी हो गयी हैं, लेकिन उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट […]
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पटना : बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने स्पष्ट किया है कि एक मई, 2017 के पहले नगर निकायों से कंप्लीशन सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाणपत्र) प्राप्त कर लेने वाली परियोजनाओं को रेरा प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है.
लेकिन, वैसी परियोजनाएं, जिनका दावा है कि वे पूरी हो गयी हैं, लेकिन उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, के मामले में राज्य सरकार संबंधित बिल्डरों से एफिडेविट (शपथपत्र) लेकर फ्लैटों की रजिस्ट्री में रेरा नंबर से छूट का लाभ दे सकती है. एफिडेविट में बिल्डरों को बताना होगा कि उनकी परियोजना बिल्डिंग बाइलॉज व बिल्डिंग एप्रुव्ड प्लान के अनुरूप एक मई, 2017 के पहले पूरी कर ली गयी है. उनको यह भी बताना होगा कि किस कारण कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला.
किराया लीज डीड की रजिस्ट्री पर रेरा निबंधन अनिवार्य नहीं
रेरा ने स्पष्ट किया है कि किसी भी भवन या फ्लैट को किराये पर देने के लिए लीज डीड के निबंधन पर रेरा का निबंधन अनिवार्य नहीं है.
बिल्डर या जमीन मालिक द्वारा बैंक के पक्ष में मॉर्टगेज (बंधक) के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन उसी परिस्थिति में आवश्यक होगा, जबकि उस भूखंड पर कोई आवासीय या व्यावसायिक परियोजना बननी है और वह मॉर्टगेज उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है.
इसी तरह खाली भूखंड का रजिस्ट्री किसी अन्य खरीदार के नाम पर करने की स्थिति में रेरा रजिस्ट्रेशन तभी अनिवार्य होगा, जब बिल्डर, डेवलपर या एजेंट खाली भूखंड की प्लॉटिंग करके उसे बचेंगे.
बगैर रेरा नंबर हो सकेगी बचे फ्लैट्स की रजिस्ट्री
रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने कहा कि सीआईआई, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने रजिस्ट्री में हो रही समस्याओं को लेकर निबंधन विभाग को सुझाव दिये थे. उसी सुझाव के मद्देनजर उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रधान सचिव को स्पष्ट मंतव्य भेजा गया है. उन्होंने कहा कि एक मई, 2017 के पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के बचे हुए फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी बगैर रेरा नंबर करायी जा सकती है.
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