पटना : थानेदार तीन दिन में नष्ट करें शराब, नहीं तो कार्रवाई
Updated at : 09 Oct 2018 9:28 AM (IST)
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पटना : जिले के सभी थानेदारों को पकड़ी गयी शराब की खेप को तीन दिनों के भीतर नष्ट करना होगा. तय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करने वाले थानेदारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. सोमवार को डीएम कुमार रवि ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक की. […]
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पटना : जिले के सभी थानेदारों को पकड़ी गयी शराब की खेप को तीन दिनों के भीतर नष्ट करना होगा. तय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करने वाले थानेदारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. सोमवार को डीएम कुमार रवि ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक की.
बैठक में 30 सितंबर तक जब्त की गयी शराब को लेकर एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव देने का निर्देश पुलिस पदाधिकारी व सहायक आयुक्त उत्पाद को दिया गया. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कोई भी शराब को नष्ट करने का प्रस्ताव अकारण लंबित रहा, तो संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. नष्ट करने के प्रस्ताव में कांड के आरोप पत्र की प्रति के बगैर ही प्रस्ताव देने का निर्देश दिया.
डीएम ने निर्देश दिया कि अगर कहीं भी शराब पकड़ी जाती है, तो एक सप्ताह के अंदर हर हालत में नष्ट करने के प्रस्ताव, रासायनिक जांच प्रतिवेदन के साथ समर्पित किया जाये तथा नष्ट करने का आदेश 48 घंटे के भीतर निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मद्य निषेध कोषांग को भेजा जाये.
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