पटना : 43 हजार से अधिक भूमि विवाद के मामले लंबित
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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जिला से राज्य स्तर तक समीक्षा की नयी व्यवस्था, विभागीय स्तर पर भी मॉनीटरिंग हुई तेज पटना : भूमि विवाद को लेकर बढ़ रही वारदातों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिंतित हैं. इसलिए उन्होंने भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निबटारे पर ज्यादा जोर दिया है. यही वजह है कि अब मुख्य सचिव दीपक कुमार […]
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जिला से राज्य स्तर तक समीक्षा की नयी व्यवस्था, विभागीय स्तर पर भी मॉनीटरिंग हुई तेज
पटना : भूमि विवाद को लेकर बढ़ रही वारदातों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिंतित हैं. इसलिए उन्होंने भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निबटारे पर ज्यादा जोर दिया है. यही वजह है कि अब मुख्य सचिव दीपक कुमार से लेकर डीजीपी और गृह सचिव भी हरकत में आ गये हैं. ऐसे में यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर भूमि विवाद के कितने मामले लंबित हैं. दरअसल, भूमि विवाद से संबंधित वाद अंचल अधिकारी से लेकर राजस्व परिषद के अध्यक्ष तक के न्यायालय में चलता है.
विभिन्न पदाधिकारियों के यहां भूमि विवाद से संबंधित करीब 43 हजार 670 वाद लंबित हैं. इसमें से 25050 वाद छह माह से ज्यादा से लंबित हैं. ये आंकड़े जून तक के हैं. लगातार समीक्षा की शुरुआत हुई है तो इसमें कमी भी आयी होगी. परंतु, हर स्तर पर पदाधिकारियों ने अब भूमि विवाद के लंबित मामलों को खत्म करने के लिए कमर कस ली है. जल्दी ही इसकी सकारात्मक तस्वीर भी सामने आने की उम्मीद अधिकारी जता रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने नौकरशाही को किया सचेत
अधिकतर घटनाओं में भूमि विवाद ही कारण के रूप में सामने आया तो अफसर हरकत में आ गये हैं. मुख्यमंत्री ने इसको लेकर नौकरशाही को सचेत किया. अब परिणाम यह है कि थानेदार से लेकर मुख्य सचिव तक की जिम्मेदारी तय की गयी है. पांच स्तरों पर समीक्षा की व्यवस्था हुई है. थाने से लेकर शासन स्तर तक भूमि वादों के निबटारे की समीक्षा होगी. हर शानिवार और रविवार को थाना स्तर पर थानेदार और अंचल अधिकारी एक साथ बैठेंगे और भूमि से संबंधित वादों की समीक्षा करेंगे.
प्रावधान किया गया है कि जनता इन पदाधिकारियों के पास सीधे संपर्क करेगी. एसडीओ और डीएसपी स्तर के अधिकारी महीने के दूसरे सप्ताह में इस तरह के मामलों की समीक्षा अपने स्तर से करेंगे. हर 15 दिनों पर डीएम और एसपी के स्तर पर जमीन विवाद के मामलों को सुलझाने का प्रयास होगा. हर महीने के तीसरे सप्ताह में कमिश्नर और रेंज आईजी के स्तर पर भूमि विवाद के मामलों को देखा जायेगा.
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