पटना : बिना रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पर आज से पांच गुना जुर्माना, रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने दिया आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Oct 2018 9:04 AM
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पटना : चालू रियल एस्टेट परियोजनाओं का अब तक बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को आज से रजिस्ट्रेशन पांच गुना महंगा पड़ेगा. रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने एक अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले चालू प्रोजेक्ट के लिए पांच लाख या रजिस्ट्रेशन फी के पांच गुना तक […]
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पटना : चालू रियल एस्टेट परियोजनाओं का अब तक बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को आज से रजिस्ट्रेशन पांच गुना महंगा पड़ेगा.
रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने एक अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले चालू प्रोजेक्ट के लिए पांच लाख या रजिस्ट्रेशन फी के पांच गुना तक जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है. एक हजार वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की चालू परियोजनाओं की जुर्माना राशि में कोई अंतर नहीं होगा. ऐसी परियोजनाओं के बिल्डर 31 अक्तूबर तक चार लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फी की चार गुनी राशि देकर रजिस्ट्रेशन करायेंगे.
500 वर्गमीटर क्षेत्र या आठ फ्लैट से अधिक के मकान आयेंगे दायरे में
रेरा एक्ट के तहत 500 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल और आठ फ्लैट से अधिक की बिल्डिंग इसके दायरे में आती हैं. ऐसे प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसके बगैर ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े फ्लैट या जमीन की रजिस्ट्री निबंधन विभाग के तहत नहीं हो सकती है.
पांच गुने जुर्माने का प्रावधान 1000 वर्गमीटर से ऊपर की सभी आवासीय, व्यावसायिक व मिश्रित चालू परियोजनाओं पर लागू होगा. बिहार रेरा ने एक मई, 2017 से अब तक ऑक्यूपेंसी (दखल) सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त करने वाली सभी परियोजनाओं को चालू प्रोजेक्ट के दायरे में माना है.
750 प्रोजेक्ट के मिले आवेदन, 190 ही मंजूर
बिहार रेरा को अब तक करीब 750 परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन मिले हैं, लेकिन इनमें से महज 190 को ही मंजूरी मिल सकी है. 39 परियोजनाओं के आवेदन स्क्रूटनी में, 161 प्रोसेस में और 195 आवेदन के मामले में संबंधित बिल्डर से पूछताछ चल रही है.
बाकी 165 परियोजनाओं के आवेदकों ने अब रेरा ऑफिस में हार्ड कॉपी जमा नहीं करायी है. इनमें से अधिकतर आवेदकों ने जुर्माना राशि बढ़ने के नोटिस के बाद आखिरी क्षणों में ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया है. ऐसे आवेदकों को अगले सात कार्य दिवसों तक हार्ड कॉपी जमा कराने पर ही जुर्माना राशि में छूट का लाभ मिलेगा.
रेरा ने रियल एस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन फी भी बढ़ायी है. रियल एस्टेट एजेंट के रजिस्ट्रेशन के आवेदकों को अब 20 हजार रुपये, जबकि रियल एस्टेट कंपनी के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करना होगा. एक जुलाई, 2018 के मुकाबले ऐसे लोगों से फिलहाल दोगुना जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है.
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