पटना : तीन अभियुक्तों को सश्रम कारावास व अर्थदंड

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Sep 2018 5:48 AM

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पटना : शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत के विशेष जज देवराज त्रिपाठी ने कपाट में 6,52,000 रुपये के घोटाला मामले में कपाट के तत्कालीन मेंबर ऑफ कन्वीनर अरुण शाह, बिहार सामाजिक विकास समिति नामक एनजीओ के सेक्रेटरी भूषण सिंह एवं कैशियर अरुण कुमार को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. अदालत ने अरुण […]

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पटना : शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत के विशेष जज देवराज त्रिपाठी ने कपाट में 6,52,000 रुपये के घोटाला मामले में कपाट के तत्कालीन मेंबर ऑफ कन्वीनर अरुण शाह, बिहार सामाजिक विकास समिति नामक एनजीओ के सेक्रेटरी भूषण सिंह एवं कैशियर अरुण कुमार को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी.
अदालत ने अरुण शाह को को चार वर्ष सश्रम कारावास व दो लाख रुपये अर्थदंड तथा भूषण सिंह व अरुण कुमार को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास 2 लाख 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. गौरतलब है कि वर्ष 2005 में सत्र 2002-03 में कपाट में 6,52,000 रुपये के घोटाला का मामला उजागर हुआ था.
जांच के दौरान कपाट के तत्कालीन मेंबर ऑफ कन्वीनर अरुण शाह ने जालसाजी एवं धोखाधड़ी करते हुए बिहार सामाजिक विकास समिति नामक एनजीओ के सेक्रेटरी भूषण सिंह एवं कैशियर अरुण कुमार के साथ मिल कर उक्त राशि का घोटाला किया था. विचारण व गवाहों की गवाही के पश्चात तीनों अभियुक्तों के खिलाफ लगाये गये आरोपों को सत्य पाया गया.
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