पटना: अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में पूर्व विधायक गायत्री देवी समेत चार लोगों को दोषी पाते हुए दो-दो साल का कारावास व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
उक्त मामला परिवादी सोनम कुमारी ने 13 मार्च, 2004 को दाखिल किया था. आरोप लगाया गया था कि दानापुर के सगुना निवासी अरुण कुमार सिन्हा से उनकी शादी 30 नवंबर, 2001 को हुई थी. जिसमें दो लाख नकद, सोने के जेवरात व घरेलू सामान दिये गये थे. ससुराल आयी, तो स्टेटस के अनुसार दहेज नहीं देने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. विधायक गायत्री देवी साउथ मंदिरी बुद्धा कॉलोनी में रहती हैं, जो मेरे पति की रिश्तेदार भी हैं.
प्रताड़ित कर परिवादी के सभी जेवरात रख लिये गये. अभियुक्तों ने परिवादी को 23 सितंबर, 2002 को घर से निकाल दिया. उक्त मामले में अदालत ने पति अरुण कुमार सिन्हा के अलावा विधायक गायत्री देवी, अरुण कुमार सिन्हा के बड़े भाई दिलीप कुमार सिन्हा व रीता देवी को दहेज उत्पीड़न अधिनियम का दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी. निर्णय के खिलाफ अपील में जाने के लिए कोर्ट ने औपबंधिक जमानत दे दी.