पटना : जल्द करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं तो देना होगा 5 हजार फाइन

Updated at : 22 Aug 2018 9:31 AM (IST)
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पटना : जल्द करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं तो देना होगा 5 हजार फाइन

पटना : अगर अापने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जल्द करें. रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, अन्यथा फाइन के लिए तैयार रहें. बिहार-झारखंड में लगभग 18.5 लाख आयकर दाता हैं. इनमें से जुलाई तक केवल 4.5 लाख करदाताओं ने ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल […]

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पटना : अगर अापने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जल्द करें. रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, अन्यथा फाइन के लिए तैयार रहें. बिहार-झारखंड में लगभग 18.5 लाख आयकर दाता हैं. इनमें से जुलाई तक केवल 4.5 लाख करदाताओं ने ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है. वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष कुमार अग्रवाल के अनुसार इनकम टैक्सपेयर्स ने यदि 31 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन-234 एफ के तहत फाइन लग सकता है.
31 अगस्त के बाद और 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पांच हजार रुपये का फाइन लगेगा, जबकि 31 दिसंबर के बाद (1 जनवरी, 2019) से इनकम टैक्स फाइल करने पर फाइन की राशि बढ़ कर दस हजार रुपये हो जायेगी. हालांकि करदाता की आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो करदाता को 1 हजार रुपये का ही फाइन भरना होगा.
अग्रवाल ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग ने हर स्लैब के लिए अलग-अलग टैक्स की सीमा तय कर रखी है. ये टैक्स करदाता की आय के हिसाब से तय किये जाते हैं. करदाता की आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि व्यापारियों को आयकर विवरणी में जीएसटी में दर्शायी गयी सकल प्राप्ति, ग्रॉस टर्नओवर अपने आयकर विवरणी में भी दिखाना होगा.
इसके अलावा उन्हें जीएसटी के तहत किये गये सभी लेनदेन का ब्यौरा देना होगा. साथ ही अपनी आयकर विवरणी में जीएसटी नंबर तथा जीएसटी रिटर्न के अनुसार कुल प्राप्ति भी आयकर विवरणी में दिखानी होगी.
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