पटना : पीड़ित छात्र पर कार्रवाई के खिलाफ जांच का निर्देश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Aug 2018 9:01 AM
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पटना : गांधी मैदान के निकटस्थ संत जेवियर स्कूल में छठी कक्षा की छात्र की पिटाई व उसे स्कूल से निलंबित किये जाने के मामले को राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने गंभीरता से लिया है. आयोग ने राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक को मामले की जांच कर पीड़ित छात्र का स्कूल में पुन: नामांकन […]
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पटना : गांधी मैदान के निकटस्थ संत जेवियर स्कूल में छठी कक्षा की छात्र की पिटाई व उसे स्कूल से निलंबित किये जाने के मामले को राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने गंभीरता से लिया है.
आयोग ने राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक को मामले की जांच कर पीड़ित छात्र का स्कूल में पुन: नामांकन सुनिश्चित करने तथा 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इस संबंध में आयोग की ओर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र निर्गत किया गया है.
पत्र में स्कूल द्वारा छात्र के खिलाफ की गयी कार्रवाई को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 के सेक्शन 16 व 17 का उल्लंघन बताया गया है. आयोग ने मामले की जांच व आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्कूल को आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा है. उल्लेखनीय है कि 13 जुलाई को स्कूल में कुछ सीनियर छात्रों द्वारा छठी कक्षा के एक छात्र की पिटाई किये जाने का मामला प्रकाश में आया था.
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