पटना : ट्रैफिक पोस्ट के 50 मीटर के दायरे में वाहन खड़े करने पर होगी रोक
Updated at : 16 Jul 2018 9:04 AM (IST)
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परिस्थिति को देख कर जरूरतमंदों और दिव्यांगों को इसमें छूट दी जायेगी ताकि उन्हें असुविधा से बचाया जा सके पटना : ट्रैफिक पोस्ट के 50 मीटर के दायरे में वाहन खड़े करने पर रोक होगी. इस दायरे में जो भी वाहन खड़े किये जायेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. ट्रैफिक एसपी पीएन मिश्र ने […]
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परिस्थिति को देख कर जरूरतमंदों और दिव्यांगों को इसमें छूट दी जायेगी ताकि उन्हें असुविधा से बचाया जा सके
पटना : ट्रैफिक पोस्ट के 50 मीटर के दायरे में वाहन खड़े करने पर रोक होगी. इस दायरे में जो भी वाहन खड़े किये जायेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. ट्रैफिक एसपी पीएन मिश्र ने इस संदर्भ में निर्देश जारी किये हैं.
विदित हो कि ट्रैफिक पोस्ट के आसपास वाहनों के पार्किंग से चौराहे या तिराहे पर वाहनों के परिचालन के लिए कम जगह बचता है, जिससे उन्हें ट्रैफिक प्वाइंट पार करने में असुविधा होती है. परिस्थिति को देख कर जरूरतमंदों और दिव्यांगों को इसमें छूट दी जायेगी, ताकि उन्हें असुविधा से बचाया जा सके.
ट्रैफिक एसपी ने यह भी निर्देश दिया है कि वाहनों की जांच निर्धारित चौराहों और ट्रैफिक प्वाइंट पर ही की जाये और किसी नये स्थल पर जांच करने की स्थिति उत्पन्न होने पर उसकी वीडियोग्राफी करवायी जाये. साथ ही, वाहनों के जांच समेत अपने पूरे डयूटी अवधि में नेम प्लेट के साथ अपनी पूरी वर्दी में ट्रैफिक जवान दिखे. हाथ देने पर वाहनों के नहीं रुकने पर उनसे लटकने या उन्हें जबरन रोकने का प्रयास न करें, क्योंकि यह उनके अपने सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है.
वाहन नंबर नोट कर या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऐसे वाहनों पर अासानी से कार्रवाई संभव है और उन्हें नियम तोड़ने के एवज में ई-चालान भेजा जा सकता है.
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