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मुंगेर में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर बेटे को लेकर पति हो गया फरार
मुंगेर : अतिसुरक्षित किला परिसर स्थित केंद्रीय जल आयोग कार्यालय के समीप झोंपड़ी में बुधवार की रात एक बहशी पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की गला दबा कर हत्या कर दी. हत्या के बाद पति मो राजा अपने साथ पांच वर्ष का बेटा लेकर रात में ही फरार हो गया. शुक्रवार की सुबह परिजनों […]
मुंगेर : अतिसुरक्षित किला परिसर स्थित केंद्रीय जल आयोग कार्यालय के समीप झोंपड़ी में बुधवार की रात एक बहशी पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की गला दबा कर हत्या कर दी.
हत्या के बाद पति मो राजा अपने साथ पांच वर्ष का बेटा लेकर रात में ही फरार हो गया. शुक्रवार की सुबह परिजनों ने उसका शव देखा. सूचना मिलते ही पहुंची कोतवाली थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.
बताया जाता है कि शहर के गुलजार पोखर निवासी मो राजा ने उमा देवी से दूसरा विवाह किया था. विवाह के बाद वह केंद्रीय जल आयोग कार्यालय के पास उमा के साथ झोंपड़ी में रहने लगा. पिछले 15 दिनों से दोनों में विवाद चल रहा था. इसके बाद राजा ने बुधवार की रात पत्नी की हत्या कर दी.
कुख्यात लुटेरा मोनू गिरफ्तार, पिस्टल जब्त
मुंगेर. शहर का कुख्यात लुटेरा मो आफताब उर्फ मोनू उर्फ खिच्चा को मुंगेर पुलिस ने जेएमएस कॉलेज परिसर से बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के क्रम में उसके पास से 7.65 एमएम की पिस्टल, एक कारतूस एवं एक अतिरिक्त मैगजीन पुलिस ने जब्त की. उसे गुरुवार को जेल भेज दिया गया. उसकी गिरफ्तारी से रोड पर छिनतई के मामले में कमी आयेगी.
अशर्फी हत्याकांड में दो आरोपितों को उम्रकैद
मुंगेर. अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने तारापुर के अशर्फी मंडल हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को कांड के दो आरोपितों इंद्रदेव मंडल एवं उपेंद्र मंडल को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
साथ ही दोनों आरोपितों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेंद्र मंडल ने बहस में भाग लिया.
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