डोमिसाइल मानक पूरा नहीं करने वालों की काउंसेलिंग पर राेक
Updated at : 01 Jul 2018 6:01 AM (IST)
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बीसीईसीई ने लगायी 14 अभ्यर्थियों की काउंसेलिंग पर रोक पटना : डोमिसाइल के निर्धारित मानक को पूरा नहीं करने वाले 14 अभ्यर्थियों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए होने वाली काउंसेलिंग प्रक्रिया पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीई) ने रोक लगा दी है. पर्षद ने शनिवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट http://bceceboard.bihar.gov.in […]
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बीसीईसीई ने लगायी 14 अभ्यर्थियों की काउंसेलिंग पर रोक
पटना : डोमिसाइल के निर्धारित मानक को पूरा नहीं करने वाले 14 अभ्यर्थियों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए होने वाली काउंसेलिंग प्रक्रिया पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीई) ने रोक लगा दी है. पर्षद ने शनिवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट http://bceceboard.bihar.gov.in पर इन चिह्नित अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट कर दिया है.
स्टेट कोटे के लिए डोमिसाइल अनिवार्य
पर्षद द्वारा जारी सूचना के अनुसार चिह्नित किये गये छात्र स्टेट कोटा की सीटों पर नामांकन के लिए योग्यता नहीं रखते हैं, जबकि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 85 प्रतिशत स्टेट कोटा की सीटों पर नामांकन के लिए राज्य का डोमिसाइल अनिवार्य है. इसके अलावा वैसे आवेदक जो राज्य के मूल निवासी नहीं है,
वह राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य के संस्थानों में आरक्षण श्रेणियों के लिए निर्धारित सीटाें पर नामांकन के लिए पात्रता नहीं रखते हैं. ज्ञात हो कि नीट रैंकिंग के आधार पर सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15 प्रतिशत सीटें नेशनल कोटा तथा 85 प्रतिशत सीटें राज्य कोटे के लिए आरक्षित होती हैं. जिसमें राज्य कोटा की 85 प्रतिशत सीटाें पर संबंधित राज्य का डोमिसाइल अभ्यर्थी नामांकन ले सकते हैं, जबकि नेशनल कोटा की सीटों पर किसी भी राज्य के निवासी नामांकन ले सकते हैं.
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